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खेत में पत्ती जलाने पर किसान पर ढाई हजार जुर्माना

Tue, 24 Nov 2020 12:14 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2020 12:14 AM IST
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2500 fine on farmer for spreading pollution
प्रदूषण फैलाने के आरोप में किसान पर 2500 जुर्माना
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खतौली (मुजफ्फरनगर)। तहसीलदार ने गांव सिकंदरपुर निवासी किसान पर खेत में पत्ती जलाने के आरोप में ढाई हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इस संबंध में किसान को नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद किसान ने जुर्माना जमा कराकर भविष्य में ऐसा नहीं करने का आश्वासन दिया।

रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर निवासी किसान अशोक ने कुछ दिन पूर्व अपने खेत में ईख की पत्तियां और पराली को जलाया था। इसकी जानकारी मिलने पर हल्का लेखपाल द्वारा तहसीलदार खतौली पुष्करनाथ चौधरी को अवगत कराया था, जिस पर तहसीलदार द्वारा किसान को नोटिस जारी कर कार्यालय में तलब किया था। तहसीलदार ने बताया कि वायु प्रदूषण को लेकर शासन द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना किए जाने के चलते किसान पर ढाई हजार रुपये का जुर्माना किया गया। इस पर किसान द्वारा मौके पर ही जुर्माने की रकम अदा कर दी गई। साथ ही किसान ने भविष्य में ऐसा नहीं करने का भी आश्वासन दिया, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। तहसीलदार ने बताया कि वायु प्रदूषण को लेकर क्षेत्र के सभी गांवों में किसानों को लेखपालों द्वारा एनजीटी द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी दी जा रही है। भविष्य में भी यदि कोई कृषि अवशेष जलाता मिला, तो उस पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
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