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दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा
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शामली जिले में सात साल पहले की गई थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। करीब सात साल पहले शामली कोतवाली क्षेत्र के गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि 23 मई 2015 को शामली के गांव में नशीला पदार्थ सुंघाकर पड़ोसी मोहित ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता को शादी का भरोसा भी दिया गया। पीड़ित ने परिवार को जानकारी दी तो 27 मई, 2015 को दुष्कर्म का मुकदमा पीड़िता की ओर से दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने की। शुक्रवार को मोहित को 20 साल और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। करीब सात साल पहले शामली कोतवाली क्षेत्र के गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि 23 मई 2015 को शामली के गांव में नशीला पदार्थ सुंघाकर पड़ोसी मोहित ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता को शादी का भरोसा भी दिया गया। पीड़ित ने परिवार को जानकारी दी तो 27 मई, 2015 को दुष्कर्म का मुकदमा पीड़िता की ओर से दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने की। शुक्रवार को मोहित को 20 साल और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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