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नकली स्टाम्प बेचने पर तीन वर्ष की सजा

Tue, 15 May 2018 12:28 AM IST
Updated Tue, 15 May 2018 12:28 AM IST
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नकली स्टाम्प बेचने पर तीन वर्ष की सजा
नकली स्टांप बेचने पर तीन वर्ष की सजा
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मुजफ्फरनगर। नकली स्टांप रखने और बेचने के जुर्म में कोर्ट ने स्टांप विक्रेता को तीन साल की सजा और छह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। घटना की 20 वर्ष बाद कोर्ट का फैसला आया है।
सिविल लाइन थाने पर स्टांप सहायक श्रीनिवास शर्मा ने 3 फरवरी 1988 को स्टांप विक्रेता आशाराम गुप्ता के विरुद्ध नकली स्टांप रखने और बेचने का मुकदमा दर्ज कराया था। स्टांप विक्रेता से नकली स्टांप भी बरामद किए गए थे। इस मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम द्वितीय अंकुर शर्मा की कोर्ट में हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी योगेश सागर ने कोर्ट में सबूत और गवाह पेश किए। मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त आशाराम गुप्ता को नकली स्टांप रखने व बेचने का दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की कड़ी सजा और छह हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है।
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कोर्ट में पेश हुए नरेश टिकैत
मुजफ्फरनगर। जगबीर सिंह हत्याकांड में सोमवार को मुकदमे के आरोपी भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत कोर्ट में पेश हुए। वादी पूर्व मंत्री चौधरी योगराज सिंह भी कोर्ट में पेश हुए। उनके बयानों पर जिरह हुई, मगर वह पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई 28 मई तक स्थगित कर दी। बता दें कि वादी से जिरह फरवरी 2007 में प्रारंभ हुई थी, जिसको 11 वर्ष बीत गए, लेकिन जिरह पूरी नहीं हो पाई है।
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फायरिंग की सूचना पर दौड़ी पुलिस
पुरकाजी। सोमवार देर रात को गांव अब्दुलपुर में फायरिंग होने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्राम प्रधान पुत्र का आरोप है कि आठ बदमाशों थे, जिन्होंने करीब छह फायर किए। बाद में बदमाश जंगल में फरार हो गए। उधर, इंस्पेक्टर का कहना है कि किसी ने शराब पीकर हंगामा किया था, फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है।
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