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राजनीतिक दल आचार संहिता का पालन करें: डीएम

Wed, 01 Nov 2017 01:03 AM IST
Updated Wed, 01 Nov 2017 01:03 AM IST
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राजनीतिक दल आचार संहिता का पालन करें: डीएम
चुनाव प्रचार के लिए सरकारी भवनों का प्रयोग नहीं होगा
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मुजफ्फरनगर। डीएम जीएस प्रियदर्शी ने मंगलवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। डीएम ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में सभी दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होगा। उन्होंने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रचार-प्रसार किए जाने और चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी भवनों का इस्तेमाल नहीं किए जाने पर भी जोर दिया। कलक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में डीएम ने कहा कि जिले में कुल 190 वार्ड बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों की संख्या 156 और मतदान स्थलों की संख्या 549 होगी। उन्होंने कहा कि कुल 13 जोन और 41 सेक्टर बनाए गए हैं। जिले में नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत चुनाव में कुल 4,57,959 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि नगरीय निकाय चुनावों में आदर्श आचार संहिता का पूर्णतया पालन करें। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं करने पर निर्वाचन की सुसंगत धाराओं मेें कार्यवाही की जाएगी। तहसील स्तर पर भी एसडीएम एवं क्षेत्राधिकारी, निष्पक्ष एवं पारदर्शी नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए अपने क्षेत्र में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें। जिला स्तर पर पांच टेलीफोन लाइन और तहसील स्तर पर दो टेलीफोन लाइन की स्थापना सहित कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा कि एक नवंबर से नोमिनेशन प्रारंभ हो जाएगा। नो-ड्यूज उपलब्ध कराने में किसी उम्मीदवार का उत्पीड़न अथवा उगाही न की जाए। उन्होंने निर्वाचन से जुड़े सभी रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को आईकार्ड निर्गत करने के भी निर्देश दिए। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम आयोजित कराए जाने के निर्देश उप जिला निर्वाचन अधिकारी नगर निकाय को दिए। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों एवं उनके प्रतिनिधियों से निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेेंगे, जिससे किसी धर्म, संप्रदाय, जाति एवं राजनीतिक दल, उम्मीदवार आदि की भावनाएं आहत होती हों। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार की आलोचना न करें और न ही किसी का पुतला जलाया जाए। मत प्राप्त करने के लिए जाति, सांप्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जायेगा।
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यह भी सुनिश्चित करेेंगे कि पूजा स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि का उपयोग चुनाव प्रचार अथवा चुनाव कार्यों के लिए नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार ऐसे कार्यों से अलग रहेंगे, जो निर्वाचन विधि के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण और अपराध माने गए हैं। किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या कराना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और इसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।


आज से शुरू होंगे नामांकन मुजफ्फरनगर। नामांकन एक नवंबर से शुरू होंगे। नाम निर्देशन का अंतिम दिन सात नवंबर को अपराह्न तीन बजे तक होगा। नामांकन का समय पूर्वाह्न 11 बजे से तीन बजे तक होगा। आठ नवंबर को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। 10 नवंबर 2017 को नाम वापसी पूर्वाह्न 11 बजे से तथा कार्य समाप्ति तक होगी। इसके साथ ही दिनांक 11 नवंबर को चुनाव चिन्ह आवंटन कराया जाएगा। 26 नवंबर को पूर्वाह्न साढ़े सात बजे से अपरान्ह पांच बजे तक चुनाव संपन्न कराया जाएगा। मतगणना एक दिसंबर को प्रात: आठ बजे से कार्य समाप्ति तक कराई जाएगी।
- रणवीर सैनी
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