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युवक की हत्या में दो दोषी करार
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युवक की हत्या में दो अभियुक्त दोषी करार
मुजफ्फरनगर। पांच वर्ष पहले बरुकी गांव में हुई युवक की हत्या के मामले में एडीजे पंचम कोर्ट ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देकर जेल भेजा है। सजा पर सुनवाई बुधवार को होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार भोपा थाने पर पांच वर्ष पहले 15 जनवरी 2014 को बरुकी निवासी आनंद ने अपने भाई की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसके भाई अरविंद उर्फ बिट्टू की मोबाइल फोन को लेकर गांव से ही देवेश और कल्लू के साथ कहासुनी हो गई थी। इसी रंजिश में दोनों ने उसके भाई अरविंद की धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे अरुण कुमार पाठक की कोर्ट संख्या-5 में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष सैनी ने कोर्ट में सात गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए आरोपी देवेश और कल्लू को हत्या में दोषी करार देकर जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई बुधवार यानि आज होगी।
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मुजफ्फरनगर। पांच वर्ष पहले बरुकी गांव में हुई युवक की हत्या के मामले में एडीजे पंचम कोर्ट ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देकर जेल भेजा है। सजा पर सुनवाई बुधवार को होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार भोपा थाने पर पांच वर्ष पहले 15 जनवरी 2014 को बरुकी निवासी आनंद ने अपने भाई की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसके भाई अरविंद उर्फ बिट्टू की मोबाइल फोन को लेकर गांव से ही देवेश और कल्लू के साथ कहासुनी हो गई थी। इसी रंजिश में दोनों ने उसके भाई अरविंद की धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे अरुण कुमार पाठक की कोर्ट संख्या-5 में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष सैनी ने कोर्ट में सात गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए आरोपी देवेश और कल्लू को हत्या में दोषी करार देकर जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई बुधवार यानि आज होगी।
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