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सीएए हिंसा: 11 लोगों को क्षतिपूर्ति के नोटिस फिर जारी
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उपद्रव प्रकरण: क्षतिपूर्ति के लिए 11 लोगों को फिर नोटिस जारी
मुजफ्फरनगर। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर गत 20 दिसंबर को शहर क्षेत्र में हुए उपद्रव के दौरान निजी व सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए एडीएम की ओर से 11 लोगों को फिर से नोटिस जारी किए गए हैं। उक्त लोग उन 46 आरोपियों में शामिल हैं, जिन्हें पूर्व में नोटिस दिए गए थे, लेकिन उन्होंने इनका कोई जवाब नहीं दिया है।
सीएए के विरोध में गत 20 दिसंबर को हुई हिंसा के बाद एडीएम प्रशासन अमित सिंह के यहां पीड़ित लोगों ने साक्ष्य समेत क्षतिपूर्ति के प्रत्यावेदन जमा कराए थे। इस दौरान पुलिस प्रशासन की जांच के उपरांत प्रशासन ने कुल 46 लोगों को चिह्नित कर उन्हें उपद्रव में हुई निजी व सार्वजनिक संपत्ति की क्षतिपूर्ति के लिए नोटिस जारी किए थे। आरोपियों को नोटिस के जवाब में जल्द जवाब दाखिल करने के निर्देेश दिए गए थे। एडीएम ने बताया कि इनमें से 35 लोगों ने तय समयसीमा के भीतर उन्हें जारी किए गए क्षतिपूर्ति संबंधित नोटिस के जवाब उनकी कोर्ट में दाखिल कर दिए हैं। शेष 11 लोगों ने निर्धारित समय सीमा के बाद भी क्षतिपूर्ति नोटिस के जवाब दाखिल नहीं किए हैं। एडीएम अमित सिंह ने बताया कि इन सभी 11 लोगों को एक बार फिर क्षतिपूर्ति नोटिस जारी किए गए हैं। यदि अब भी आरोपियों द्वारा 20 जनवरी तक उनके समक्ष जवाब दाखिल नहीं किया गया, तो इनके खिलाफ नुकसान क्षतिपूूर्ति के एकपक्षीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिन लोगों को दोबारा क्षतिपूर्ति नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें अनस अंसारी पुत्र शाहनवाज, जावेद पुत्र गुलजार, निवासी मीनाक्षी चौक, बिलाल पुत्र जाहिद निवासी गांव सुजडू, तहसीन पुत्र तहसीम इलाही, निवासी पुलिस चौकी वाली गली खालापार, आशु पुत्र जाफिक, निवासी गांव तिस्सा, फिरोज पुत्र फुल्लू कसाई, निवासी कस्सावान खालापार, सलमान पुत्र तनवीर, निवासी हड्डी गोदाम के पीछे, सनव्वर पुत्र गुलजार, निवासी मक्कीनगर के पास जामियानगर, सारिक राव पुत्र रिफाकत निवासी गांव शेरपुर, दानिश पुत्र अतहर निवासी माता वाली गली खालापार और सलमान पुत्र सादिक, निवासी दरोगा की कोठी के पास नूर मस्जिद खालापार शामिल हैं।
54 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी
मुजफ्फरनगर। सीएए को लेकर गत 20 दिसंबर को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए 54 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। सीजेएम रविकांत यादव की कोर्ट में बृहस्पतिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के बाद आरोपियों की न्यायिक हिरासत 28 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।
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मुजफ्फरनगर। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर गत 20 दिसंबर को शहर क्षेत्र में हुए उपद्रव के दौरान निजी व सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए एडीएम की ओर से 11 लोगों को फिर से नोटिस जारी किए गए हैं। उक्त लोग उन 46 आरोपियों में शामिल हैं, जिन्हें पूर्व में नोटिस दिए गए थे, लेकिन उन्होंने इनका कोई जवाब नहीं दिया है।
सीएए के विरोध में गत 20 दिसंबर को हुई हिंसा के बाद एडीएम प्रशासन अमित सिंह के यहां पीड़ित लोगों ने साक्ष्य समेत क्षतिपूर्ति के प्रत्यावेदन जमा कराए थे। इस दौरान पुलिस प्रशासन की जांच के उपरांत प्रशासन ने कुल 46 लोगों को चिह्नित कर उन्हें उपद्रव में हुई निजी व सार्वजनिक संपत्ति की क्षतिपूर्ति के लिए नोटिस जारी किए थे। आरोपियों को नोटिस के जवाब में जल्द जवाब दाखिल करने के निर्देेश दिए गए थे। एडीएम ने बताया कि इनमें से 35 लोगों ने तय समयसीमा के भीतर उन्हें जारी किए गए क्षतिपूर्ति संबंधित नोटिस के जवाब उनकी कोर्ट में दाखिल कर दिए हैं। शेष 11 लोगों ने निर्धारित समय सीमा के बाद भी क्षतिपूर्ति नोटिस के जवाब दाखिल नहीं किए हैं। एडीएम अमित सिंह ने बताया कि इन सभी 11 लोगों को एक बार फिर क्षतिपूर्ति नोटिस जारी किए गए हैं। यदि अब भी आरोपियों द्वारा 20 जनवरी तक उनके समक्ष जवाब दाखिल नहीं किया गया, तो इनके खिलाफ नुकसान क्षतिपूूर्ति के एकपक्षीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिन लोगों को दोबारा क्षतिपूर्ति नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें अनस अंसारी पुत्र शाहनवाज, जावेद पुत्र गुलजार, निवासी मीनाक्षी चौक, बिलाल पुत्र जाहिद निवासी गांव सुजडू, तहसीन पुत्र तहसीम इलाही, निवासी पुलिस चौकी वाली गली खालापार, आशु पुत्र जाफिक, निवासी गांव तिस्सा, फिरोज पुत्र फुल्लू कसाई, निवासी कस्सावान खालापार, सलमान पुत्र तनवीर, निवासी हड्डी गोदाम के पीछे, सनव्वर पुत्र गुलजार, निवासी मक्कीनगर के पास जामियानगर, सारिक राव पुत्र रिफाकत निवासी गांव शेरपुर, दानिश पुत्र अतहर निवासी माता वाली गली खालापार और सलमान पुत्र सादिक, निवासी दरोगा की कोठी के पास नूर मस्जिद खालापार शामिल हैं।
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54 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी
मुजफ्फरनगर। सीएए को लेकर गत 20 दिसंबर को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए 54 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। सीजेएम रविकांत यादव की कोर्ट में बृहस्पतिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के बाद आरोपियों की न्यायिक हिरासत 28 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।
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