फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   बिल्डरों को बताने होंगे एजेंटों के नाम

बिल्डरों को बताने होंगे एजेंटों के नाम

Fri, 11 Aug 2017 12:56 AM IST
Updated Fri, 11 Aug 2017 12:56 AM IST
विज्ञापन
बिल्डरों को बताने होंगे एजेंटों के नाम
बिल्डरों को बताने होंगे एजेंटों के नाम
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। डेवलेपमेंट एक्ट 2016 को विकास प्राधिकरण में लागू कर दिया गया है। बृहस्पतिवार को एमडीए ने बिल्डर्स, इंजीनियर्स की बैठक ली और सभी को नए नियमों से अवगत कराया गया।

एमडीए वीसी वीके यदुवंशी ने बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 जुलाई को नए एक्ट की वेबसाइट का शुभारंभ कर चुके हैं। 500 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल में आठ फ्लैट से अधिक बनाने वाले सभी बिल्डर्स, डेवलेपर्स और एजेंट का एमडीए में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिल्डर और खरीदार के मध्य यूनिवर्सल प्रकृति का एग्रीमेंट होगा, जो अभी तक नहीं था। दस प्रतिशत से अधिक धनराशि बिना एग्रीमेंट के नहीं ले सकेंगे। विलंब से भुगतान की स्थिति में पेनाल्टी का क्लाज बिल्डर एवं खरीदार के लिए अलग-अलग था, जो कि अब एक समान ब्याज दर पर होगी। एजेंटों के माध्यम से फ्लैट बेचने वालों को एजेंटों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। खरीदार अब ऑन लाइन शिकायत कर सकता है। बिल्डर्स को प्रोजेक्ट की धनराशि को एस्क्रो अकाउंट में रखना होगा। एक प्रोजेक्ट की धनराशि को दूसरे प्रोजेक्ट में स्थानांतरित नहीं की जा सकेगी। प्रभारी सचिव राजवीर सिंह मावी, अमित चौधरी, शंकर सिंह, दिनेश राठी, रेशू गोयल, जयवीर सिंह, नफीस राना, ललित कुमार, राजेंद्र साहनी, सिद्धार्थ अग्रवाल आदि रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed