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Moradabad: जन्मदिन की पार्टी में पेप्सी की बंद बोतल में निकला था कीड़ा, अब उपभोक्ता अदालत ने लगाया जुर्माना

Thu, 02 Feb 2023 01:57 AM IST
ranjeett ranjeett अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: ranjeett ranjeett Updated Thu, 02 Feb 2023 01:57 AM IST
सार

मझोला थाना क्षेत्र के बुद्धि विहार निवासी प्रियंका गौतम पत्नी पवन कुमार ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में 12 मार्च 2019 को दावा पेश किया था। जिसमें कहा कि उनकी बेटी का जन्म दिन 22 जनवरी 2019 को था। जिसमें एक पार्टी रखी गई थी।

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Worm found in unopened Pepsi bottle consumer court imposes fine in moradabad
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

मुरादाबाद में उपभोक्ता अदालत ने पेप्सी कंपनी और प्रोपराइटर पर पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक उपभोक्ता ने प्रार्थना पत्र दाखिल कर सील बंद बोतल में कीड़ा निकलने की शिकायत की थी।

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मझोला थाना क्षेत्र के बुद्धि विहार निवासी प्रियंका गौतम पत्नी पवन कुमार ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में 12 मार्च 2019 को दावा पेश किया था। जिसमें कहा कि उनकी बेटी का जन्म दिन 22 जनवरी 2019 को था। जिसमें एक पार्टी रखी गई थी। मेहमानों के लिए पाकबड़ा स्थित पेप्सी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर पंकज गुप्ता के एजेंट अमजद खान से कुछ पेप्सी की बोतल खरीदी गई थी। जिसमें से एक बोतल मेरी बेटी ने भी ली। जिसने बोतल में कीड़ा देखा था।

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तब बोतल की सभी मेहमानों के सामने वीडियोग्राफी की गई। जिसके बाद पेप्सी को कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर एवं कंपनी के सीईओ को इस संबंध में नोटिस दिया गया। जिसके बाद वादिनी प्रियंका ने अपनी वकील अनीता टंडन के माध्यम से दावा अदालत में पेश किया। इस मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष रमा शंकर सिंह एवं सदस्य रमेश कुमार विश्वकर्मा, और रंजना द्वारा की गई। जिन्होंने माना कि इस तरह की त्रुटि से किसी भी व्यक्ति को शारीरिक क्षति हो सकती है। कंपनी द्वारा उपभोक्ता आयोग में भी इस संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। आयोग ने पेप्सी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर एवं सीईओ के खिलाफ 15000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

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