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Moradabad News: किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 09 May 2024 03:21 AM IST
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Twenty years imprisonment for the culprit who raped a girl
मुरादाबाद।
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किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी मिलक बादुल्ला निवासी सलमान को बीस साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मूंढापांडे क्षेत्र के गांव में रहने वाले पीड़िता के पिता ने 24 मई 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा कि रामपुर जनपद के भोट थाना क्षेत्र के मिलक बादुल्ला निवासी सलमान उसकी चौदह साल बेटी को 19 मई की रात बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया था। जिसके बाद पीड़िता के पिता ने सलमान के घर वालों से संपर्क किया और उन्हें घटना की जानकारी दी। जिस पर सलमान की मां और बहन ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी लड़की को वापस दिला देंगे। तुम कोई कार्रवाई मत करना। जिसके बाद 21 मई को पुनः पीड़िता के पिता ने सलमान के घर वालों से संपर्क किया तो सलमान के घर वाले झगड़ा करने लगे। जिसके बाद पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था।
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पुलिस ने 28 मई को आरोपी सलमान के घर से पीड़िता को बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या दो शैलेंद्र वर्मा की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक भूकन सिंह और अभिषेक भटनागर ने बताया कि इस मामले में पीड़िता ने अदालत में आकर गवाही दी थी। जिसमें उसने कहा कि सलमान उसे अपनी बातों में फंसा कर अपने साथ ले गया था। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी सलमान को नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के आरोप में दोषी करार देते हुए उसे बीस साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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