फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Traders made aware of the interest waiver scheme

Moradabad News: ब्याज माफी योजना को लेकर व्यापारियों को किया जागरूक

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
Traders made aware of the interest waiver scheme
कांठ। यूपी सरकार की ओर से लागू की गई ब्याज माफी योजना को लेकर शुक्रवार को कांठ की वैश्य धर्मशाला में राज्य कर विभाग ने जागरूकता गोष्ठी आयोजित की। इसमें संयुक्त आयुक्त शैलेंद्र उपाध्याय ने व्यापारियों को योजना की जानकारी देते हुए इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि योजना के तहत बिक्री कर, व्यापार कर, वैट, प्रवेश कर, केंद्रीय बिक्री कर एवं मनोरंजन कर के बकाया पर देय ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ 16 अक्तूबर से 15 जनवरी 2027 तक लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत बकाया मूलधन की धनराशि के आधार पर ब्याज में शून्य से लेकर 100 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मूल बकाया राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि व्यापारियों को ब्याज के बोझ से राहत मिलेगी और प्रदेश के राजस्व संग्रह में भी वृद्धि होगी। उन्होंने व्यापारियों को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी समझाई। उन्होंने व्यापारियों से निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन मंत्री व कांठ अध्यक्ष निरूपम विश्नोई, राज्य कर विभाग के उपायुक्त रंजीत कुमार, सहायक आयुक्त पवन कुमार, वाणिज्य कर अधिकारी प्रवीण कुमार, संजीव कुमार, मोहित माहेश्वरी व सरदार रविंद्र सिंह गांधी समेत अन्य व्यापारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed