{"_id":"66e63d9ae22b8fa1b40fefb5","slug":"today-is-the-last-date-for-depositing-the-second-installment-of-advance-tax-moradabad-news-c-15-1-mbd1014-479608-2024-09-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Moradabad News: अग्रिम कर की दूसरी किस्त जमा करने की आज आखिरी तारीख","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Moradabad News: अग्रिम कर की दूसरी किस्त जमा करने की आज आखिरी तारीख
विज्ञापन
मुरादाबाद। अग्रिम कर की दूसरी किस्त जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। ऐसे करदाता जिनका टीडीएस कटौती के बाद आयकर दस हजार रुपये से अधिक होता है, उन्हें अग्रिम कर जमा करना होगा।
आयकर विभाग की तरफ से शहर के कई करदाताओं को अग्रिम कर जमा करने के लिए मैसेज और ई-मेल के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। अग्रिम साल में चार किस्तों में 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर तथा 15 मार्च तक जमा करना होता है। समय से आयकर का अग्रिम कर जमा न करने पर एक प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज का भुगतान करना पड़ता है।
अग्रिम कर की दूसरी किस्त जमा करने के लिए रविवार का ही दिन शेष है। आयकर अधिवक्ता गौरव गुप्ता ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जिनका व्यापार और अन्य पेशे से आयकर दस हजार रुपये से अधिक होता है, उन्हें अग्रिम कर नहीं जमा करना होगा।यदि कोई करदाता अधिक अग्रिम कर जमा कर देता है तो आयकर रिटर्न भरकर अधिक जमा टैक्स वापस ले सकता है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में होने वाली आय पर जितना भी आयकर बनेगा, उसका 45 प्रतिशत अग्रिम कर के रूप में रविवार तक जमा करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
आयकर विभाग की तरफ से शहर के कई करदाताओं को अग्रिम कर जमा करने के लिए मैसेज और ई-मेल के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। अग्रिम साल में चार किस्तों में 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर तथा 15 मार्च तक जमा करना होता है। समय से आयकर का अग्रिम कर जमा न करने पर एक प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज का भुगतान करना पड़ता है।
विज्ञापन
अग्रिम कर की दूसरी किस्त जमा करने के लिए रविवार का ही दिन शेष है। आयकर अधिवक्ता गौरव गुप्ता ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जिनका व्यापार और अन्य पेशे से आयकर दस हजार रुपये से अधिक होता है, उन्हें अग्रिम कर नहीं जमा करना होगा।यदि कोई करदाता अधिक अग्रिम कर जमा कर देता है तो आयकर रिटर्न भरकर अधिक जमा टैक्स वापस ले सकता है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में होने वाली आय पर जितना भी आयकर बनेगा, उसका 45 प्रतिशत अग्रिम कर के रूप में रविवार तक जमा करना होगा।
विज्ञापन