फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Three sentenced to 10 years each for life-threatening attack on former village head's son.

Moradabad News: पूर्व प्रधान के बेटे पर जानलेवा हमले में तीन को 10-10 साल की सजा

Sat, 19 Sep 2026 02:19 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Sat, 19 Sep 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
Three sentenced to 10 years each for life-threatening attack on former village head's son.
मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा के 14 साल पुराने पूर्व प्रधान के बेटे पर जान हमले के मामले में एडीजे-आठ आरके गौतम की अदालत ने शुक्रवार को तीन मुलजिम भूरा, अतुल शर्मा और जमीन को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है। तीनों पर अदालत ने 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के कमालपुरी खालसा निवासी पूर्व प्रधान जयपाल सिंह ने 21 जुलाई 2012 को ठाकुरद्वारा में इंतजार, भूरा, अतुल शर्मा और अरुण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया कि 21 जुलाई 2012 की रात उनका बेटा विपिन अपने साथी सतीश के साथ माधोवाला गांव से वापस लौट रहा था। कमालपुरी खालसा के प्रधान इंतजार ने उसके बेटे विपिन और सतीश की बाइक घेर ली और हमला कर दिया। आरोप है कि उसके बेटे को तमंचे से जांघ में गोली मार दी थी। इस मामले में पुलिस भूरा, अतुल शर्मा और जमील के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे-आठ आरके गौतम की अदालत में हुई। शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में तीनों मुलजिम भूरा, अतुल शर्मा और जमील को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है जबकि 40-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed