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Moradabad: कंप्यूटर ऑपरेटर की हत्या के दोषियों को 29 को सुनाई जाएगी सजा, सरकारी कर्मियों ने करवाया था मर्डर

Sat, 27 Jul 2024 05:26 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: मुरादाबाद ब्यूरो Updated Sat, 27 Jul 2024 05:26 AM IST
सार

मुरादाबाद के चर्चित कंप्यूटर ऑपरेटर पुष्पेंद्र हत्याकांड के दोषियों को 29 जुलाई को सजा सुनवाई जा सकती है। इस मामले में कोर्ट ने महिला कल्याण विभाग के सेवानिवृत्त दो बाबुओं समेत नौ को दोषी करार दिया था। गबन खुलने के डर से पुष्पेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।   

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Moradabad: culprits of murder of computer operator Pushpendra may be sentenced on 29th
कंप्यूटर ऑपरेटर पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड - फोटो : संवाद

विस्तार

नौ साल पुराने चर्चित कंप्यूटर ऑपरेटर पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड में दोषी करार दिए गए महिला कल्याण विभाग के सेवानिवृत्त दो बाबुओं चुन्नी लाल और मुकुट लाल समेत नौ दोषियों को 29 जुलाई को सजा सुनाई जा सकती है। शुक्रवार को दोषी कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किए गए।

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सजा के बिंदु पर बहस पूरी हो गई। कटघर के गोविंद नगर निवासी अनंग पाल उर्फ आनंद पाल ने 21 सितंबर 2015 को सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि उनका बेटा पुष्पेंद्र कोचिंग से घर लौटकर आ रहा था।
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फव्वारा चौक के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने गोली मारकर पुष्पेंद्र की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने गोली मारने वाले आरोपी शहजाद और शादाब को गिरफ्तार कर हत्याकांड खुलासा किया था।
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आरोपियों ने कबूला था कि महिला कल्याण विभाग में कार्यरत बाबुओं चुन्नी लाल और मुकुट लाल ने तीन लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या कराई थी। इस हत्याकांड में दोनों बाबू के अलावा जमील उर्फ खलील, जौहर, सलमान, आसिफ, शहजाद, शादाब और फिरासत शामिल थे।

बाबुओं ने विभाग में 20 करोड़ रुपये का गबन किया था। महीपाल नाम के व्यक्ति ने आरटीआई के जरिये इसकी सूचना मांगी थी। बाबुओं को शक था कि पुष्पेंद्र ने गबन की जानकारी महीपाल को दी है। इसीलिए उसकी हत्या करवा दी थी।


मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या तीन सरोज कुमार यादव की अदालत में हुई। अदालत ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद संभल के चंदौसी निवासी मुकुट लाल और दीनदयाल नगर निवासी चुन्नी लाल समेत सभी नौ आरोपियों को दोषी करार दिया था।

सजा के बिंदु पर शुक्रवार को बहस हुई। शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

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