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Moradabad News: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 15 साल की कैद
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मुरादाबाद। किशोरी को अगवा दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 15 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही मुकदमे के दूसरे आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
पीड़ित किशोरी के पिता ने संभल जनपद के नखासा में 18 अगस्त 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया कि नखासा निवासी लोकेंद्र अपने मित्र पंकज की मदद से उसकी 13 वर्षीय बेटी को डरा धमका कर अपने साथ ले गया। जिसे जाते हुए गांव के ही दो लोगों ने देखा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए लड़की की तलाश शुरू कर दी थी। 21 अगस्त को पुलिस ने संभल के पक्का बाग के पास से लड़की को बरामद कर लिया था। किशोरी ने अपने बयानों में बताया कि लोकेंद्र उसे जबरन उठा कर अपने साथ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। वह किसी तरह उससे चंगुल से निकल कर आई है। पुलिस ने आरोपी लोकेंद्र और पंकज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट संख्या तीन चंद्र विजय श्रीनेत की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक मनोज गुप्ता और अकरम खान ने बताया कि मुकदमे में पीड़िता ने अदालत में पेश होने के बाद अदालत को घटना की संपूर्ण जानकारी दी थी। पीड़िता के बयान के साथ-साथ अन्य गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने लोकेंद्र को घटना का दोषी पाते हुए उसे 15 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दूसरे आरोपी पंकज के खिलाफ कोई साक्ष्य न होने पर उसे मुकदमे से बरी कर दिया गया है।
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पीड़ित किशोरी के पिता ने संभल जनपद के नखासा में 18 अगस्त 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया कि नखासा निवासी लोकेंद्र अपने मित्र पंकज की मदद से उसकी 13 वर्षीय बेटी को डरा धमका कर अपने साथ ले गया। जिसे जाते हुए गांव के ही दो लोगों ने देखा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए लड़की की तलाश शुरू कर दी थी। 21 अगस्त को पुलिस ने संभल के पक्का बाग के पास से लड़की को बरामद कर लिया था। किशोरी ने अपने बयानों में बताया कि लोकेंद्र उसे जबरन उठा कर अपने साथ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। वह किसी तरह उससे चंगुल से निकल कर आई है। पुलिस ने आरोपी लोकेंद्र और पंकज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट संख्या तीन चंद्र विजय श्रीनेत की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक मनोज गुप्ता और अकरम खान ने बताया कि मुकदमे में पीड़िता ने अदालत में पेश होने के बाद अदालत को घटना की संपूर्ण जानकारी दी थी। पीड़िता के बयान के साथ-साथ अन्य गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने लोकेंद्र को घटना का दोषी पाते हुए उसे 15 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दूसरे आरोपी पंकज के खिलाफ कोई साक्ष्य न होने पर उसे मुकदमे से बरी कर दिया गया है।
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