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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Statement of FIR author in two passport case of Abdullah Azam, son of SP MP Azam Khan

यूपी: अब्दुल्ला के दो पासपोर्ट मामले में एफआईआर लेखक के दर्ज हुए बयान, 12 नवंबर को होगी जिरह

Wed, 10 Nov 2021 10:21 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 10 Nov 2021 10:21 PM IST
सार

सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट मामले में एफआईआर लेखक पुलिस कर्मी ने अपने बयान दर्ज कराए। अब 12 नवंबर को जिरह होगी

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विस्तार

सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट के आरोप में दर्ज मुकदमों में बुधवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में तारीख नियत थी। इसमें एफआईआर लेखक पुलिस कर्मी ने अपने बयान दर्ज कराए। जिरह के लिए कोर्ट ने अगली तारीख 12 नवंबर तय की है। 
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भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दो पासपोर्ट मामले में सिर्फ अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं। यह मामला एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहा है,  जिसमें कोर्ट ने इस मामले में आरोप तय कर दिए हैं। 
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आजम खां से जुड़े तीन मामलों में हुई सुनवाई
वहीं, सपा सांसद आजम खां से जुड़े तीन मामलों में बुधवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई । इसमें लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज आचार संहिता उल्लंघन और गंज थाना क्षेत्र में पड़ोसी के साथ मारपीट के आरोप में दर्ज मुकदमे में कोर्ट ने अगली तारीख 18 नवंबर तय की है। जबकि टांडा थाने में दर्ज एससी-एसटी एक्ट के मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। 
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सपा सांसद आजम खां के खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान स्वार क्षेत्र में निर्धारित समय से अधिक समय तक चुनाव प्रचार करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही है।

 इसके साथ ही गंज थाना क्षेत्र में आजम खां के खिलाफ दर्ज पड़ोसी से मारपीट के आरोप का मामला और टांडा थाने में दर्ज एससी-एसटी एक्ट का मामला भी एमपी/एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इन तीनों मामलों में बुधवार को कोर्ट में तारीख नियत थी।


सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि आचार संहिता उल्लंघन और पड़ोसी से मारपीट के मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 18 नवंबर तय की है। जबकि टांडा थाने में दर्ज एससी-एसटी एक्ट के मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 27 नवंबर तय की है।
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