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पत्नी-बेटे सहित आजम खां की जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार को
Mon, 02 Mar 2020 11:29 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
Published by: शाहरुख खान
Updated Mon, 02 Mar 2020 11:29 PM IST
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फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के आरोप में दर्ज मुकदमे में सांसद आजम खां, विधायक तजीन फात्मा और उनके पुत्र अब्दुल्ला की जमानत याचिका पर कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। इस मामले में सुनवाई सोमवार को होनी थी, लेकिन यूपी बार कौंसिल के आह्वान पर अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे।
इस वजह से सुनवाई की अगली तिथि मंगलवार (तीन मार्च) को निर्धारित की गई है। अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मुकदमा भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में तीन जनवरी 2019 को दर्ज कराया था।
इस मामले में आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 193 के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट लगा दी थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान गैर हाजिर रहने पर एडीजे-6 धीरेंद्र कुमार की कोर्ट ने पहले सांसद आजम खां, विधायक तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पहले समन, फिर जमानीय वारंट और बाद में गैर जमानतीय वारंट भी किया था।
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गैर जमानतीय वारंट जारी होने के बाद भी हाजिर नहीं होने पर धारा-82 के तहत कुर्की की मुनादी हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने सांसद आजम खां, विधायक तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिए थे।
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इस वजह से सुनवाई की अगली तिथि मंगलवार (तीन मार्च) को निर्धारित की गई है। अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मुकदमा भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में तीन जनवरी 2019 को दर्ज कराया था।
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इस मामले में आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 193 के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट लगा दी थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान गैर हाजिर रहने पर एडीजे-6 धीरेंद्र कुमार की कोर्ट ने पहले सांसद आजम खां, विधायक तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पहले समन, फिर जमानीय वारंट और बाद में गैर जमानतीय वारंट भी किया था।
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गैर जमानतीय वारंट जारी होने के बाद भी हाजिर नहीं होने पर धारा-82 के तहत कुर्की की मुनादी हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने सांसद आजम खां, विधायक तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिए थे।
कुर्की के आदेश जारी होने बाद 26 फरवरी को तीनों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। इस मामले में उनके आजम खां के वकीलों की ओर से तीनों की जमानत याचिका लगाई गई थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी थी।
सोमवार को यूपी बार कौंसिल के आह्वान पर अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार (तीन मार्च) को होगी। सहायक शासकीय अधिवक्ता राम औतार सैनी ने बताया कि अब्दुल्ला के जन्म प्रमाणपत्र वाले मुकदमे में सांसद आजम खां, विधायक तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।
आजम खां और तजीन फात्मा ने लगाई अलग-अलग जमानत याचिका
अब्दुल्ला आजम खां के दो जन्म प्रमाणपत्र वाले मुकदमे में सांसद आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा की ओर से अब जमानत की अलग-अलग याचिका लगाई है। पहले दोनों की जमानत याचिका एक साथ थी और अब्दुल्ला की अलग।
अब इस मामले में आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला की ओर से दाखिल अलग-अलग जमानत याचिका कोर्ट में दायर की गई है। इस मामले के वादी आकाश सक्सेना के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि पहले आजम खां और तजीन फात्मा की जमानत याचिका एक साथ दायर की गई थी, लेकिन अब अलग-अलग याचिका लगाई गई है। अब्दुल्ला की जमानत याचिका पहले से ही अलग थी।
सोमवार को यूपी बार कौंसिल के आह्वान पर अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार (तीन मार्च) को होगी। सहायक शासकीय अधिवक्ता राम औतार सैनी ने बताया कि अब्दुल्ला के जन्म प्रमाणपत्र वाले मुकदमे में सांसद आजम खां, विधायक तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।
आजम खां और तजीन फात्मा ने लगाई अलग-अलग जमानत याचिका
अब्दुल्ला आजम खां के दो जन्म प्रमाणपत्र वाले मुकदमे में सांसद आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा की ओर से अब जमानत की अलग-अलग याचिका लगाई है। पहले दोनों की जमानत याचिका एक साथ थी और अब्दुल्ला की अलग।
अब इस मामले में आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला की ओर से दाखिल अलग-अलग जमानत याचिका कोर्ट में दायर की गई है। इस मामले के वादी आकाश सक्सेना के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि पहले आजम खां और तजीन फात्मा की जमानत याचिका एक साथ दायर की गई थी, लेकिन अब अलग-अलग याचिका लगाई गई है। अब्दुल्ला की जमानत याचिका पहले से ही अलग थी।
कई सौ पन्नों की है जमानत याचिका
रामपुर। अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र के आरोप में दर्ज मुकदमे में जो जमानत की याचिका लगाई गई है अब कई सौ पन्नों की है। याचिका अंग्रेजी में है और इसमें 61 बिंदु हैं। याचिका के समर्थन में बहुत सारे कागजात लगाए गए हैं।
रामपुर। अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र के आरोप में दर्ज मुकदमे में जो जमानत की याचिका लगाई गई है अब कई सौ पन्नों की है। याचिका अंग्रेजी में है और इसमें 61 बिंदु हैं। याचिका के समर्थन में बहुत सारे कागजात लगाए गए हैं।