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सीतापुर जेल भेजे गए आजम खां के दो मामलों के रिहाई परवाने, आज हो सकते हैं रिहा-00
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रामपुर। सपा विधायक आजम खां शुक्रवार को जेल से रिहा हो सकते हैं। दो मामलों में उनके रिहाई परवाने रामपुर कोर्ट से बृहस्पतिवार को सीतापुर जेल प्रशासन के लिए भेज दिए गए हैं। ये रिहाई परवाने विशेष संदेशवाहक के जरिये सीतापुर भेजे गए हैं।
शत्रु संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिलने और रामपुर पब्लिक स्कूल के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बृहस्पतिवार को अंतरिम जमानत मिलने के बाद सपा नेता आजम खां के जेल से बाहर आने का रास्ता तैयार हो गया। कानून के जानकारों का मानना है कि मौजूदा स्थितियों में आजम खां शुक्रवार को सीतापुर जेल से रिहा हो सकते हैं।
बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट से आजम खां को अंतरिम जमानत की जानकारी मिलने के बाद आजम के अधिवक्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की पीडीएफ की प्रति रामपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में दाखिल की गई। कोर्ट ने इसे अपने कर्मचारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की साइट से वैरीफाई कराया। इसके बाद कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के दो जमानती और इतनी ही धनराशि के निजी बंधपत्र दाखिल करने पर रिहाई के आदेश दे दिए। कोर्ट के आदेश के बाद आजम खां के अधिवक्ताओं के द्वारा जमानती दाखिल किए गए।
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इसी तरह शत्रु संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट के निर्देशानुसार एक-एक लाख रुपये का निजी बंधपत्र और शर्तों की अंडरटेकिंग आजम खां के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में दाखिल की गई। समस्त औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कोर्ट ने दोनों मामलों में रिहाई परवाने जारी कर दिए। रिहाई परवाने विशेष संदेशवाहक द्वारा सीतापुर जेल भेजे गए हैं।
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शत्रु संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिलने और रामपुर पब्लिक स्कूल के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बृहस्पतिवार को अंतरिम जमानत मिलने के बाद सपा नेता आजम खां के जेल से बाहर आने का रास्ता तैयार हो गया। कानून के जानकारों का मानना है कि मौजूदा स्थितियों में आजम खां शुक्रवार को सीतापुर जेल से रिहा हो सकते हैं।
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बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट से आजम खां को अंतरिम जमानत की जानकारी मिलने के बाद आजम के अधिवक्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की पीडीएफ की प्रति रामपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में दाखिल की गई। कोर्ट ने इसे अपने कर्मचारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की साइट से वैरीफाई कराया। इसके बाद कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के दो जमानती और इतनी ही धनराशि के निजी बंधपत्र दाखिल करने पर रिहाई के आदेश दे दिए। कोर्ट के आदेश के बाद आजम खां के अधिवक्ताओं के द्वारा जमानती दाखिल किए गए।
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इसी तरह शत्रु संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट के निर्देशानुसार एक-एक लाख रुपये का निजी बंधपत्र और शर्तों की अंडरटेकिंग आजम खां के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में दाखिल की गई। समस्त औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कोर्ट ने दोनों मामलों में रिहाई परवाने जारी कर दिए। रिहाई परवाने विशेष संदेशवाहक द्वारा सीतापुर जेल भेजे गए हैं।