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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Photo studio operator jailed for 20 years for raping a seven-year-old child

Moradabad: सात साल के बच्चे से दुष्कर्म में फोटो स्टूडियो संचालक को 20 साल की कैद, 25 हजार रुपये का जुर्माना

Fri, 07 Jul 2023 06:42 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: विजय पुंडीर Updated Fri, 07 Jul 2023 06:42 PM IST
सार

आरोपी ने दरवाजा बंद कर बच्चे के साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद उसे धमकी दी कि अगर उसने यह बात घर में किसी को बताई तो तेरे मम्मी पापा को जान से मार दूंगा। पीड़ित बच्चा रोता हुआ अपने घर पहुंचा था।

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Photo studio operator jailed for 20 years for raping a seven-year-old child
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र में सात साल के बच्चे से दुष्कर्म करने वाले मुलजिम फोटो स्टूडियो संचालक को अदालत ने दोषी करार देते हुए बीस साल की कैद की सजा सुनाई है जबकि 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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पीड़ित बच्चे का परिवार सिविल लाइन क्षेत्र के एक गांव में रहता है। उसके पिता ने 12 जनवरी 2021 को सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया कि उसका सात साल का बेटा दोपहर के समय घर के बाहर खेल रहा था। मेरे घर से कुछ ही दूरी पर विशाल का फोटो स्टूडियो है। विशाल ने बहाने से बेटे को अपने स्टूडियो में बुला लिया था।
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आरोपी ने दरवाजा बंद कर बच्चे के साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद उसे धमकी दी कि अगर उसने यह बात घर में किसी को बताई तो तेरे मम्मी पापा को जान से मार दूंगा। पीड़ित बच्चा रोता हुआ अपने घर पहुंचा था। शाम को जब पिता अपने घर आया तो उसने देखा कि उसका बेटा गुमसुम सा बैठा है। जब उससे पूछताछ की उसने आपबीती सुनाई थी। 
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इस मामले में पुलिस ने आरोपी विशाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या दो शैलेंद्र वर्मा की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक अकरम खान और एमपी सिंह ने बताया कि मुकदमे में अदालत ने पीड़ित बच्चे बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी विशाल को दुष्कर्म का दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को बीस साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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