मुरादाबाद: अभिनेत्री जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में पूर्व नपा अध्यक्ष का समर्पण, 2019 से थे फरार
कटघर थानाक्षेत्र के मुस्लिम डिग्री कालेज में 30 जून 2019 में मोहम्मद आरिफ ने सम्मान समारोह आयोजित किया था, जिसमें रामपुर के सपा सांसद आजम खां, अब्दुल्ला आजम, मुरादाबाद के सपा सांसद डॉ. एसटी हसन, फिरोज खान व मोहमद अजहर आए थे। आरोप था कि इन्होंने रामपुर की पूर्व सांसद व अभिनेत्री जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
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रामपुर की पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में फरार चल रहे रामपुर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अजहर खां ने मंगलवार को अदालत में समर्पण कर दिया। वर्तमान में उनकी पत्नी रामपुर नगर पालिका की अध्यक्ष हैं। आरोपी अजहर खां को सपा नेता एवं रामपुर के सांसद आजम खां का करीबी बताया जाता है। कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब इस मामले में 29 मार्च को सुनवाई होगी।
कटघर थानाक्षेत्र के मुस्लिम डिग्री कालेज में 30 जून 2019 में मोहम्मद आरिफ ने सम्मान समारोह आयोजित किया था, जिसमें शामिल होने के लिए रामपुर के सपा सांसद आजम खां, अब्दुल्ला आजम, मुरादाबाद के सपा सांसद डॉ. एसटी हसन, फिरोज खान व मोहमद अजहर आए थे। इन सभी पर आरोप लगा था कि इन्होंने रामपुर की पूर्व सांसद व अभिनेत्री जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मुकदमें में आरोपी अजहर खां पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे, जिनके खिलाफ 23 अगस्त 2020 को अदालत ने कुर्की आदेश जारी कर दिया था।
बुधवार को रामपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अजहर खां अपने वकील फजीउल्ला खान के साथ एमपी- एमएलए स्पेशल कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत में पेश हुए। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि अजहर खां की ओर से आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अजहर खां को जेल भेज दिया है।
अजहर खां के ऊपर रामपुर कोर्ट में चल रहे 13 मुकदमे
रामपुर के पूर्व चेयरमैन अजहर खां के ऊपर रामपुर न्यायालय में 13 अन्य मुकदमे विचाराधीन हैं। अजहर खां के वकील फजीउल्ला खां ने बताया कि रामपुर कोर्ट भी बी वारंट पर अजहर खां को तलब किया जाएगा। मुरादाबाद के इस मुकदमे में अवमुक्त प्रार्थना पत्र आगामी 29 मार्च को अदालत में दाखिल किया जाएगा।
मुकदमे के अन्य आरोपियों सपा सांसद आजम खां, अब्दुल्ला आजम, फिरोज खान, सपा सांसद डा. एसटी हसन, सैयद आरिफ हसन के खिलाफ पूर्व में आरोप तय हो चुके हैं। मुकदमें में गवाह को समन जारी किया गया है, जिसे आगामी 29 मार्च को अदालत में तलब किया गया है।