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पत्नी की हत्या में पति को आठ साल की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला/मुरादाबाद
Updated Sun, 01 May 2016 11:18 AM IST
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पत्नी के हत्यारे को कोर्ट ने आठ साल की सजा सुनाई है। इस केस की सुनवाई फार्स्ट ट्रैक कोर्ट में चली। जज मनोज अग्रवाल ने सजा के साथ ही दस साल का जुर्माना भी लगाया है। राज्य की तरफ से एडीजीसी विनोद सिंह ने पक्ष रखा।
मैनपुरी जनपद के ओछा थानाक्षेत्र के नगलाधर निवासी विजय सक्सेना ने अपनी बेटी दीपा उर्फ भावना सक्सेना की शादी मुरादाबाद के ताड़ीखाना परसादी लाल रोड निवासी संदीप सिन्हा के साथ की थी। नवंबर 2013 में दीपा की मौत हो गई थी। मायके वालों को बताया था कि दीपा सीढ़ी से गिर गई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी।
इस मामले में पति संदीप सिन्हा, ससुर आनंद हरि, सास शशि, जेठ रंजीत और जेठानी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनते हुए आरोपी पति संदीप सिन्हा को दोषी करार देते हुए आठ साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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मैनपुरी जनपद के ओछा थानाक्षेत्र के नगलाधर निवासी विजय सक्सेना ने अपनी बेटी दीपा उर्फ भावना सक्सेना की शादी मुरादाबाद के ताड़ीखाना परसादी लाल रोड निवासी संदीप सिन्हा के साथ की थी। नवंबर 2013 में दीपा की मौत हो गई थी। मायके वालों को बताया था कि दीपा सीढ़ी से गिर गई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी।
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इस मामले में पति संदीप सिन्हा, ससुर आनंद हरि, सास शशि, जेठ रंजीत और जेठानी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनते हुए आरोपी पति संदीप सिन्हा को दोषी करार देते हुए आठ साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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