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बिना नक्शा हो रहे अवैध निर्माण को एमडीए ने किया सील
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मुरादाबाद। थाना कटघर क्षेत्र में बिना मानचित्र पास कराए अवैध निर्माण करने पर एमडीए प्रशासन ने दो स्थानों पर सील करने की कार्रवाई की। इस दौरान मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम के साथ पुलिस बल मौजूद रहा।
एमडीए सचिव सर्वेश कुमार गुप्ता ने बताया कि महानगर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में रामगंगा विहार फेस टू के मेसर्स धनंजय रियल स्टेट ने गुरहट्टी तिराहा स्थित जैन मंदिर के सामने तीन सौ वर्ग मीटर भूखंड में प्राधिकरण से 16 अक्तूबर 2015 को व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृत कराया गया था, जिसकी वैधता समाप्त हो गई। इसके बाद भी फ्रंट और रियर सैट बैक को घेरकर पूर्व निर्मित बेसमेन्ट के ऊपर प्रथम तल पर निर्माण कार्य करने के कारण प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत वाद योजित करते हुए नोटिस दिया था, लेकिन निर्माण बंद नहीं किया गया और न ही अपना कोई पक्ष रखा। इस पर सचिव ने निर्माण को सील करने का आदेश दिया। वहीं सिविल लाइंस जोन में उपनिरीक्षक अश्विनी शर्मा ने हरथला, कांठ रोड पर महिला पॉलिटेकिभनक के सामने बिना मानचित्र स्वीकृति प्राप्त किए करीब 28 वर्ग मीटर भूखंड पर निर्मित बेसमेंट के ऊपर कॉलम और दीवार चिनाई का कार्य दुकान निर्माण करने पर प्राधिकरण ने वाद योजित किया। साथ ही नोटिस देकर तत्काल निर्माण बंद करने को कहा, लेकिन निर्माण जारी रहा। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि इस कारण इस निर्माण को भी सील करने का आदेश दिया गया। गुरुवार को सचिव के निर्देश पर जोन प्रभारी, क्षेत्रीय अवर अभियंता, प्राधिकरण कर्मचारी और थाना सिविल लाइंस की पुलिस की मौजूदगी में निर्माण कार्यों को सील करने की कार्रवाई की गई। इधर एमडीए सचिव ने लोगों से अपील की है कि वह मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण करें अन्यथा प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
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एमडीए सचिव सर्वेश कुमार गुप्ता ने बताया कि महानगर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में रामगंगा विहार फेस टू के मेसर्स धनंजय रियल स्टेट ने गुरहट्टी तिराहा स्थित जैन मंदिर के सामने तीन सौ वर्ग मीटर भूखंड में प्राधिकरण से 16 अक्तूबर 2015 को व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृत कराया गया था, जिसकी वैधता समाप्त हो गई। इसके बाद भी फ्रंट और रियर सैट बैक को घेरकर पूर्व निर्मित बेसमेन्ट के ऊपर प्रथम तल पर निर्माण कार्य करने के कारण प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत वाद योजित करते हुए नोटिस दिया था, लेकिन निर्माण बंद नहीं किया गया और न ही अपना कोई पक्ष रखा। इस पर सचिव ने निर्माण को सील करने का आदेश दिया। वहीं सिविल लाइंस जोन में उपनिरीक्षक अश्विनी शर्मा ने हरथला, कांठ रोड पर महिला पॉलिटेकिभनक के सामने बिना मानचित्र स्वीकृति प्राप्त किए करीब 28 वर्ग मीटर भूखंड पर निर्मित बेसमेंट के ऊपर कॉलम और दीवार चिनाई का कार्य दुकान निर्माण करने पर प्राधिकरण ने वाद योजित किया। साथ ही नोटिस देकर तत्काल निर्माण बंद करने को कहा, लेकिन निर्माण जारी रहा। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि इस कारण इस निर्माण को भी सील करने का आदेश दिया गया। गुरुवार को सचिव के निर्देश पर जोन प्रभारी, क्षेत्रीय अवर अभियंता, प्राधिकरण कर्मचारी और थाना सिविल लाइंस की पुलिस की मौजूदगी में निर्माण कार्यों को सील करने की कार्रवाई की गई। इधर एमडीए सचिव ने लोगों से अपील की है कि वह मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण करें अन्यथा प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
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