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आजम को सीतापुर भेजे जाने के मामले में आपत्ति पर सुनवाई आज

Wed, 04 Mar 2020 01:26 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 04 Mar 2020 01:26 AM IST
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hearing today in Case of objection to Azam being sent to Sitapur today
Azam Khan with wife and son - फोटो : अमर उजाला

सांसद आजम खां को पत्नी और बेटे सहित सीतापुर की जेल में भेजने के मामले में आपत्ति पर कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। इस मामले में आजम खां के वकीलों ने कोर्ट में आपत्ति लगाई थी, जिस पर 29 फरवरी को सुनवाई भी हुई थी।

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सांसद आजम खां ने 26 फरवरी को अपनी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। जेल प्रशासन ने तीनों को 27 फरवरी की सुबह सीतापुर की जेल भेज दिया था। जिस पर आजम खां के वकीलों ने कोर्ट में आपत्ति लगाई थी। 
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उनके वकीलों का कहना है कि आजम खां को कोर्ट की अनुमति के बिना सीतापुर की जेल में भेजा जाना गलत है। ऐसा करना न्यायालय की अवमानना है। वहीं दूसरी ओर शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी का कहना है कि इसको लेकर 2018 में जारी शासनादेश में साफ-साफ कहा गया है कि किसी विचाराधीन बंदी को एक जेल से दूसरी जेल में भेजे जाने के लिए कोर्ट की अनुमति आवश्यक नहीं है।
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इस आपत्ति पर 29 फरवरी को एडीजे-6 की कोट में बहस हो चुकी है। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता राम औतार सैनी का कहना है कि आजम खां के वकीलों ने इस मामले में दो दिन का वक्त मांगा था। इसके बाद कोर्ट ने चार मार्च की तिथि निर्धारित की है। इस मामले में बुधवार को सुनवाई होगी। 

क्वालिटी बार के मामले में सुनवाई आज 
रामपुर। क्वालिटी बार को नियम विरुद्ध तरीके किराये पर लेने के आरोप में आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दर्ज मुकदमे में बुधवार को सुनवाई होगी। हाईवे किनारे स्थित बिल्डिंग पर कब्जा करने के आरोप में सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके अलावा जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर हुए बवाल के मामले में भी बुधवार को सुनवाई होगी। इस मामले में अब्दुल्ला आजम खां आरोपी हैं।
 

शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में पुलिस ने मांगी आजम की रिमांड 

शत्रु संपत्ति कब्जाने के आरोप में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने सांसद आजम खां, विधायक तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम की रिमांड मांगी है। इसके लिए अजीमनगर थाने की पुलिस ने एडीजे-6 की कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई सात मार्च को होगी। 

शत्रु संपत्ति कब्जाने के आरोप में अजीमनगर थाने में सांसद आजम खां, विधायक तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पुलिस इस मुकदमे की विवेचना कर रही है। मुकदमे के विवेचक ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि इस मुकदमे में वक्फ के दस्तावेजों में हेरफेर की गई है, जिसकी तस्दीक जरूर है। इसके लिए आवश्यक है कि आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जाए। 

इस प्रार्थनापत्र पर अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों का तर्क सुनने के बाद कोर्ट सुनवाई की अगली तारीख सात मार्च निर्धारित की है। सहायक शासकीय अधिवक्ता राम औतार सैनी ने बताया कि शत्रु संपत्ति की जमीन को फर्जी दस्तावेज के आधार पर वक्फ में दर्ज कराने के आरोप में दर्ज मुकदमे में पूछताछ के लिए पुलिस ने रिमांड को प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में पूछताछ किया जाना आवश्यक है। मामले की अगली सुनवाई सात मार्च को होगी।
 

आजम खां के करीबी सलीम कासिम ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण 

सांसद आजम खां के करीबी जिला सहकारी बैंक (डीसीबी) के पूर्व चेयरमैन सलीम कासिम ने मंगलवार को कोर्ट ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई है, जिस पर सुनवाई छह मार्च को होगी।

मदरसा आलिया से किताबें गायब होने के मामले में गंज पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने मुकदमे में सांसद आजम खां, उनके पुत्र अब्दुल्ला और डीसीबी के पूर्व चेयरमैन सलीम कासिम को आरोपी बनाया था। 

पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। मंगलवार को सलीम कासिम ने एडीजे-6 की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि सलीम कासिम ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। उनकी जमानत की याचिका पर छह मार्च को सुनवाई होगी।

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