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Moradabad News: गैंगस्टर को ढाई साल की सजा, पांच हजार जुर्माना

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 10 Aug 2023 02:03 AM IST
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Gangster sentenced to two and a half years
मुरादाबाद। अदालत ने गैंगस्टर को ढाई साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया है। चंदौसी के तत्कालीन थाना प्रभारी चरन सिंह ने 26 अप्रैल 2004 को गब्बर उर्फ रमेश के खिलाफ गैंगस्टर में केस दर्ज कराया था।
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आरोपी गब्बर उर्फ रजेश चंदौसी के मौलागढ़ निवासी है। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत में की गई। राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी ने पक्ष रखा और अदालत को बताया कि आरोपी द्वारा अनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपराध करता था। आरोपी को अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुए उसे ढाई साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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