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Moradabad News: विवादित वक्फ संपत्ति मामले में डिप्टी कलक्टर ने शिकायतकर्ता व मुतवल्ली को भेजा नोटिस
Fri, 17 Oct 2025 02:48 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
Updated Fri, 17 Oct 2025 02:48 AM IST
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अमरोहा। आले अहमद गर्ल्स इंटर कॉलेज से जुड़ी आजाद रोड स्थित विवादित वक्फ संपत्ति पर चल रहे अवैध निर्माण के मामले में डीएम निधि गुप्ता वत्स ने जांच बैठा दी है। डिप्टी कलक्टर ने शिकायतकर्ता और मुतवल्ली को नोटिस जारी कर दस्तावेजों के साथ तलब किया है।
शिकायतकर्ता मोहल्ला सट्टी निवासी हुसैन नजर का कहना है कि वक्फ संपत्ति कॉलेज का मैदान है। मान्यता संबंधी फाइल व सरकारी वित्तीय सहायता में वक्फ संपत्ति के मूल्यांकन प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किया गया है। पहले इसमें अर्जुन टाकिज का संचालन होता था। संपत्ति का कॉलेज की हाईस्कूल व इंटर की मान्यता से संबंधित फाइल में भी उल्लेख है। इसमें इसे कॉलेज के खेल का मैदान दर्शाया गया है।
आरोप है कि मोहल्ला कटकुई निवासी तत्कालीन प्रबंधक दिवंगत आले अहमद के परिजनों ने शिया वक्फ बोर्ड व शिक्षा विभाग से सांठ-गांठ कर संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही उनके परिवार के लोगों ने एक फर्जी वक्फ नामा भी तैयार कराया। इसके जरिए इस संपत्ति को वक्फ बोर्ड में अलल औलाद घोषित करा दिया। उनका यह भी आरोप था कि परिवार के लोग आर्थिक लाभ के उद्देश्य से इस संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। जमीन बेचकर वहां मकानों का निर्माण करा दिया गया है।
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कुछ लोगों में अवैध तरीके से निर्माण कराने का आरोप
मुतवल्ली ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी से कॉलेज की उक्त संपत्ति पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराए जाने की अनुमति ले ली थी। इसके बाद तथ्य छिपाकर विनियमित क्षेत्र विभाग कार्यालय से नक्शा भी स्वीकृत करा लिया था। आरोप है कि मुतवल्ली की मिलीभगत से कुछ लोगों द्वारा अब वक्फ संपत्ति पर अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा है, जो सरासर नियमों के खिलाफ है। उन्होंने निर्माण कार्य रोकते हुए वक्फ संपत्ति खुर्द-बुर्द करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में डीएम ने जांच के लिए डिप्टी कलक्टर शशि भूषण पाठक से रिपोर्ट मांगी है। डिप्टी कलक्टर ने शिकायतकर्ता व मुतवल्ली को नोटिस जारी करते हुए दस्तावेजों के साथ मुख्यालय तलब किया है।
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शिकायतकर्ता मोहल्ला सट्टी निवासी हुसैन नजर का कहना है कि वक्फ संपत्ति कॉलेज का मैदान है। मान्यता संबंधी फाइल व सरकारी वित्तीय सहायता में वक्फ संपत्ति के मूल्यांकन प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किया गया है। पहले इसमें अर्जुन टाकिज का संचालन होता था। संपत्ति का कॉलेज की हाईस्कूल व इंटर की मान्यता से संबंधित फाइल में भी उल्लेख है। इसमें इसे कॉलेज के खेल का मैदान दर्शाया गया है।
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आरोप है कि मोहल्ला कटकुई निवासी तत्कालीन प्रबंधक दिवंगत आले अहमद के परिजनों ने शिया वक्फ बोर्ड व शिक्षा विभाग से सांठ-गांठ कर संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही उनके परिवार के लोगों ने एक फर्जी वक्फ नामा भी तैयार कराया। इसके जरिए इस संपत्ति को वक्फ बोर्ड में अलल औलाद घोषित करा दिया। उनका यह भी आरोप था कि परिवार के लोग आर्थिक लाभ के उद्देश्य से इस संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। जमीन बेचकर वहां मकानों का निर्माण करा दिया गया है।
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कुछ लोगों में अवैध तरीके से निर्माण कराने का आरोप
मुतवल्ली ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी से कॉलेज की उक्त संपत्ति पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराए जाने की अनुमति ले ली थी। इसके बाद तथ्य छिपाकर विनियमित क्षेत्र विभाग कार्यालय से नक्शा भी स्वीकृत करा लिया था। आरोप है कि मुतवल्ली की मिलीभगत से कुछ लोगों द्वारा अब वक्फ संपत्ति पर अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा है, जो सरासर नियमों के खिलाफ है। उन्होंने निर्माण कार्य रोकते हुए वक्फ संपत्ति खुर्द-बुर्द करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में डीएम ने जांच के लिए डिप्टी कलक्टर शशि भूषण पाठक से रिपोर्ट मांगी है। डिप्टी कलक्टर ने शिकायतकर्ता व मुतवल्ली को नोटिस जारी करते हुए दस्तावेजों के साथ मुख्यालय तलब किया है।