फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   हत्या के प्रयास में दस साल का कारावास

हत्या के प्रयास में दस साल का कारावास

Fri, 18 May 2018 02:40 AM IST
Updated Fri, 18 May 2018 02:40 AM IST
विज्ञापन
हत्या के प्रयास में दस साल का कारावास
मुरादाबाद।
विज्ञापन

छह साल पहले थाना बहजोई के गांव मधखेड़ा में एक व्यक्ति को जान से मारने के प्रयास में अदालत ने दोषी अभियुक्तों को दस साल के कारावास की सजा के साथ ही 25- 25 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

थाना बहजोई क्षेत्र के गांव मधखेड़ा निवासी जय नारायण ने मई 2012 को मुकदमा दर्ज कराया कि उसका बेटा शौच के लिए खेत में गया था। जहां पहले से किशन लाल और टिंटू मौजूद थे, जब मेरे बेटे ने उनसे अपने खेत में खड़े होने की वजह पूछी तब दोनों ने बंदूक व तमंचा निकाल लिया। जिस पर वादी के पुत्र अनिल ने शोर मचाया। शोर सुनकर वादी मौके पर पहुंचा, तब अभियुक्तों ने गोली चला दी, जो वादी के सीने में लगी। गोली की आवाज पर वादी की पत्नी सरोज व आस पास के लोग आ गये। जिन्होंने अभियुक्तों को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था। आरोपी किशन फाइनेंस कंपनी में एजेंट है। उक्त मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 अनिल कुमार वशिष्ठ की अदालत में की गई। जहां सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चौधरी मोहम्मद शाकिर हुसैन ने पक्ष रखा। अदालत ने ठोस गवाही के आधार पर दोनों आरोपियों को दस दस साल की सजा के साथ प्रत्येक पर 25000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed