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नाबालिग के बलात्कारी को सात साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला मुरादाबाद
Updated Sat, 12 Dec 2015 06:54 PM IST
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शौच करके घर लौट रही नाबालिग के साथ बलात्कार करने के मामले में अभियुक्त व्यक्ति को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषी को सजा सुनाते हुए एफटीसी द्वितीय की अदालत ने सात साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना वर्ष 2010 में चंदौसी के थाना कुढ़फतेहगढ़ के गांव की है।
थाना कुढ़ के गांव में एक 14 वर्षीय बच्ची को घर लौटते समय उसी के गांव का गंभीर पुत्र रामचंद्र एक सूने मकान में ले गया था। उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग ने घर आकर घटना बताई तो पिता की तहरीर पर थाना कुढ़ में रिपोर्ट दर्ज की गई। बलात्कार के अलावा जान से मारने की धमकी आदि विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई।
एफटीसी द्वितीय मनोज अग्रवाल की अदालत में शनिवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया। एडीजीसी विनोद सिंह ने बताया कि मेडिकल और साक्ष्यों के आधार पर मुल्जिम गंभीर को दोषी माना गया है। बलात्कार की धारा में सात साल की कैद सुनाई गई है। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी कैद सुनाई गई है। कुल 19 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
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थाना कुढ़ के गांव में एक 14 वर्षीय बच्ची को घर लौटते समय उसी के गांव का गंभीर पुत्र रामचंद्र एक सूने मकान में ले गया था। उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग ने घर आकर घटना बताई तो पिता की तहरीर पर थाना कुढ़ में रिपोर्ट दर्ज की गई। बलात्कार के अलावा जान से मारने की धमकी आदि विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई।
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एफटीसी द्वितीय मनोज अग्रवाल की अदालत में शनिवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया। एडीजीसी विनोद सिंह ने बताया कि मेडिकल और साक्ष्यों के आधार पर मुल्जिम गंभीर को दोषी माना गया है। बलात्कार की धारा में सात साल की कैद सुनाई गई है। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी कैद सुनाई गई है। कुल 19 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
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