फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   court

ताउम्र सलाखों में रहेगी हत्यारी चाची

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 21 Sep 2019 01:36 AM IST
विज्ञापन
court
मुरादाबाद। दो साल पहले सिविल लाइंस के नया गांव मऊ गांव में क्रूरता की सारी हदें पार कर दो साल के मासूम अल्फेज की निर्मम हत्या करने वाली चाची राहिल ताउम्र सलाखों के पीछे रहेगी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नौ मित्रपाल सिंह की अदालत ने शुक्रवार को चर्चित अल्फेज हत्याकांड में फैसला सुनाया। अदालत ने मुलजिम चाची राहिल को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन

यह सनसनीखेज घटना सिविल लाइंस के नया गांव मऊ में हुई थी। इस गांव में रहने वाले मो. असलम का दो साल का बेटा अल्फेज 27 अक्तूबर 2017 को घर से खेलते समय अचानक गायब हो गया था। काफी तलाश के बाद भी मासूम का पता नहीं चल पाया था। एक नवंबर 2017 को मो. असलम के बेटे भाई मो. राजा की पत्नी राहिल एक बोरी घर से बाहर फेंक रही थी। जिससे मो. असलम की बहन अफसाना ने देख लिया था। बोरी को खोलकर देखा गया तो उसमें अल्फेज का शव कई टुकड़ों में मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहिल को गिरफ्तार कर लिया। राहिल ने पूछताछ में कबूला था कि उसने रंजिश और तांत्रिक क्रिया में मासूम की हत्या कर लाश घर में ही दफना ली थी, लेकिन शव पुराना होने के कारण घर से बदबू आने लगी थी। इसी वजह से उसने शव को बाहर फेंकने की योजना बनाई। क्रूर चाची ने मासूम के हाथ पैर और अन्य अंगोें को भी काट दिया था। पुलिस ने इस केस में तफ्तीश पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। इस केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मित्रपाल सिंह की अदालत में चली। जिसमें सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौहान ने पक्ष रखा और मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने को दलीलें दीं। मो. असलम, अफसाना, विवेचक, डाक्टर समेत आठ लोगों की गवाही हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और साक्ष्य, गवाह, पोस्टमार्टम रिपोर्ट फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर मुलजिम राहिल को हत्या में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

दीवार पर सिर पटक कर की थी हत्या, काट दिए थे हाथ पैर और गुप्तांग
मुरादाबाद। क्रूर चाची बहाने से बच्चे को अपने घर ले गई थी। उसने बच्चे को सिर के बल दीवार में पटका और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद बच्चे के पैर, हाथ की उंगलियां व गुप्तांग काट दिया था। इसके बाद शव बोरी में बंद कर रेत में दबा दिया था। पांच दिन तक शव घर में रखा होने की वजह से बदबू आने लगी थी। राहिल से जब उसे पति ने बदबू के बारे में पूछा तो उसने बता दिया था कि घर में चूहे मार दवा रखी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed