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फैसला: अपहरण कर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में सगे भाइयों को 20-20 साल की सजा, दोषियों पर 2.16 लाख जुर्माना

Wed, 15 Sep 2021 10:05 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा
अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 15 Sep 2021 10:05 PM IST
सार

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने अमरोहा में किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में सगे भाइयों को 20-20 साल की सजा और 2.16 लाख का जुर्माना लगाया है। 
 

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court 20-20 years imprisonment to real brothers in gang rape of teenager after kidnapping in amroha
फाइल फोटो

विस्तार

अमरोहा में किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने सगे भाइयों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ उन पर 2.16 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 
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कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि में से  दो लाख रुपये पीड़िता को सौंपने के निर्देश दिए हैं। आरोपी जमानत पर बाहर थे, कोर्ट का फैसला आने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। 
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यह घटना डिडौली थाना क्षेत्र एक गांव में हुई थी। 29 जुलाई 2015 की शाम 16 वर्षीय किशोरी घर से सामान लेने के लिए दुकान पर जा रही थी। तभी युवक करनवीर किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया। परिजनों ने किशोरी को काफी तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। 
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आरोपी ने कई दिन तक किशोरी को इधर-उधर धूमाता रहा। इसमें उसका सगा भाई हरिओम भी शामिल था। किशोरी के भाई ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था। 

इस दौरान किशोरी ने आरोपी करनवीर और उसके भाई हरिओम पर डरा-धमका कर सामूहिक दुष्कर्म करने आरोप लगाया था। मुकदमे में सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं की बढ़ोतरी कर पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। वर्तमान में दोनों भाई जमानत पर जेल से बाहर थे। 

यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अदालत में मुकदमे में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने  पैरवी की। 

न्यायालय ने साक्ष्य व सबूतों के आधार पर आरोपी करनवीर और उसके भाई हरिओम को दोषी करार दिया। दोनों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 2.16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 
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