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पिटाई से विवाहिता की मौत की घटना में दस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
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क्षेत्र के तेवरखास गांव में ससुरालियों की पिटाई से विवाहिता की मौत के मामले में चार माह बाद अदालत के आदेश पर दस लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
संभल जनपद के थाना बनियाठेर के अंतर्गत जनेटा गांव निवासी मोहम्मद इसरार की ओर से अदालत के आदेश पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा है कि 2013 में उसकी बहन रिहाना की शादी बिलारी के तेवरखास गांव निवासी नन्हें के साथ हुई थी। नन्हें के अलावा उसके घर वाले दहेज की मांग को लेकर रिहाना का उत्पीड़न करते थे। इसरार का आरोप है कि 28 नवंबर 2021 को ससुरालियों ने दहेज की मांग को लेकर विवाहिता तो पीटा था। सूचना मिलने पर जब मायके वाले तेवरखास गांव पहुंचे तब उनके साथ भी मारपीट की थी। 30 नवंबर की देर रात रिहाना की मौत हो जाने पर उसकी लाश दफनाकर सबूत मिटा दिए गए थे।
इस मामले में बिलारी पुलिस को तहरीर दी गई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर अदालत की शरण लेनी पड़ी। अदालत के आदेश के बाद शाने आलम, सालिम, आलिम, बिट्टू, गुल्लू, शानू, आस मोहम्मद और आजम निवासी तेवरखास तथा नाजिम और रेशमा निवासी ग्राम सीलपुर थाना कुंदरकी के खिलाफ धारा 304 और 120 बी आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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संभल जनपद के थाना बनियाठेर के अंतर्गत जनेटा गांव निवासी मोहम्मद इसरार की ओर से अदालत के आदेश पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा है कि 2013 में उसकी बहन रिहाना की शादी बिलारी के तेवरखास गांव निवासी नन्हें के साथ हुई थी। नन्हें के अलावा उसके घर वाले दहेज की मांग को लेकर रिहाना का उत्पीड़न करते थे। इसरार का आरोप है कि 28 नवंबर 2021 को ससुरालियों ने दहेज की मांग को लेकर विवाहिता तो पीटा था। सूचना मिलने पर जब मायके वाले तेवरखास गांव पहुंचे तब उनके साथ भी मारपीट की थी। 30 नवंबर की देर रात रिहाना की मौत हो जाने पर उसकी लाश दफनाकर सबूत मिटा दिए गए थे।
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इस मामले में बिलारी पुलिस को तहरीर दी गई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर अदालत की शरण लेनी पड़ी। अदालत के आदेश के बाद शाने आलम, सालिम, आलिम, बिट्टू, गुल्लू, शानू, आस मोहम्मद और आजम निवासी तेवरखास तथा नाजिम और रेशमा निवासी ग्राम सीलपुर थाना कुंदरकी के खिलाफ धारा 304 और 120 बी आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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