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Amroha: दोहरे हत्याकांड में फरार तीन दोषियों ने किया सरेंडर.. भेजे गए जेल, 12 साल पहले वारदात को दिया था अंजाम
Wed, 28 Aug 2024 06:47 PM IST
विमल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा
अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा
Published by: विमल शर्मा
Updated Wed, 28 Aug 2024 06:47 PM IST
सार
तिगरी मेल के बीच 12 साल पहले हुए डबल मर्डर केस में फरार चल रहे तीन आरोपियों ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया था। इस दोहरे हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट छह आरोपियों को दोषी करार दिया था। दोषियों को 30 अगस्त को सजा सुनाई जा सकती है।
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अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अमरोहा में 12 साल पहले तिगरी मेले में मुरादाबाद के प्रिंस और उसके रिश्तेदार नवनीत की हत्या के मामले में फरार चल रहे दोषी कमल, अरविंद और जयवृत सिंह ने बुधवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मंगलवार को कोर्ट ने तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे।
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तीन दोषी गुरुदेव, अमरजीत और वीरेंद्र को जेल भेज दिया था। इस दोहरे हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट छह आरोपियों को दोषी करार दिया था। दोषियों को 30 अगस्त को सजा सुनाई जा सकती है।
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नवंबर 2012 में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर तिगरी धाम में लगे मेले में मुरादाबाद जिले के छजलैट थाना क्षेत्र के मघी गांव निवासी शीशपाल सिंह भी परिवार के साथ गए थे। इनके डेरों के पास रजबपुर क्षेत्र के घंसूरपुर निवासी गुरदेव सिंह, अमरजीत सिंह, कमल सिंह, वीरेंद्र सिंह, अरविंद व चकमजिदपुर निवासी जयवृत सिंह के डेरे थे।
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इस दौरान दोनों पक्षों के बच्चों में कहासुनी हो गई थी। 27 नवंबर 2012 को सभी लोग शीशपाल के बेटे प्रिंस व उसके रिश्तेदार नवनीत को नहाने के बहाने ले गए। जहां आरोपियों प्रिंस और नवनीत को शराब में जहर देकर मार डाला और दोनों के शवों को गंगा में बहा दिया था।
प्रिंस व नवनीत डेरो में नहीं लौटे तो परिजनों ने आरोपियों से पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद शीशपाल ने मेला कोतवाली में प्रिंस और नवनीत की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। अगले दिन दोनों के शव गंगा से बरामद हुए थे।
पोस्टमार्टम और एफएसएल की रिपोर्ट में शराब में जहर की पुष्टि हुई थी। मामले में आठ माह बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी गुरुदेव, अमरजीत सिंह, कमल, वीरेंद्र, अरविंद व जयवृत सिंह के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी।
साथ ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार का जेल भेज दिया था। फिलहाल, सभी जमानत पर जेल से बाहर थे। कोर्ट ने छह आरोपियों को दिया था दोषी करार मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट द्वितीय अरविंद कुमार शुक्ला की अदालत में चल रही थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल पैरवी कर रहे थे। मंगलवार को कोर्ट ने मुकदमे में सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को दोषी करार दिया और दोषी गुरुदेव, अमरजीत और वीरेंद्र को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था।
कमल, अरविंद और जयवृत सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल ने बताया कि बुधवार को फरार चल रहे दोषी कमल, अरविंद और जयवृत सिंह ने भी सरेंडर कर दिया। इसके बाद तीनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।