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नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल का कठोर कारावास

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 25 Aug 2022 11:54 PM IST
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20 years jail to accused of rape
मुरादाबाद। दस साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर कर दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्र के एक ग्रामीण ने 26 फरवरी 2020 को मुक़दमा दर्ज कराया था। तहरीर के मुताबिक गांव राघूवाला निवासी सलमान उसकी दस वर्षीय नाबालिग बच्ची को स्कूल से बहला-फुसलाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म की धारा की बढ़ाकर आरोपी सलमान को जेल भेज दिया और आरोपपत्र पॉक्सो कोर्ट में दाखिल कर दिया।
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यह मुकदमा विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन चंद्र विजय श्रीनेत की अदालत में सुना गया। विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद अकरम खान और एमपी सिंह ने बताया कि आरोपी ने अपने बचाव में कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है। वहीं विशेष लोक अभियोजक ने नाबालिग बच्ची के द्वारा दिए गए बयान और प्रत्यक्षदर्शी के बयान को अदालत के समक्ष रख कर बहस की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी सलमान को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाते हुए उसे बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। संवाद
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