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आचार संहिता का सख्ती से पालन करें राजनीतिक दल

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 12 Mar 2019 01:52 AM IST
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आचार संहिता का सख्ती से पालन करें राजनीतिक दल
मुरादाबाद। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने सोमवार को सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने हिदायत दी है कि कोई भी दल, प्रत्याशी या राजनीतिक दल का कार्यकर्ता ऐसा कोई भी कार्य न करे जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। आचार संहिता उल्लंघन होने पर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी / जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलक्ट्रेट में आयोजित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में कहा कि प्रत्येक राजनीतिक दल और व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा - निर्देशों का पालन करे। डीएम ने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच संवेदनशीलता और बेहतर कम्यूनिकेशन जरूरी है। इसलिए किसी भी स्तर पर संवादहीनता नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि आयोग के निर्देशों का पालन करें। जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आयोग द्वारा नामांकन फार्म तथा फार्म 26 में किए गए संशोधनों की जानकारी देते हुए चुनावी सभाओं, बाइक रैलियों, जुलूस, रोड शो आदि के संबंध में आयोग द्वारा जारी किए गए प्रतिबंधों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल अपनी पार्टी से संबंधित प्रचार - प्रसार के क्रिया कलापों के लिए नियमानुसार संबंधित अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर लें। चुनावी सभाओं, बाइक रैलियों, जुलूस तथा रोड शो की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर अनुमति दी जाएंगी। जिलाधिकारी ने हिदायत दी है कि सरकारी संपत्ति पर कोई भी दल बैनर, होर्डिंग, पोस्टर अथवा कोई भी प्रचार सामग्री नहीं लगाएगा। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष हरिओम शर्मा, सपा जिलाध्यक्ष राजीव सिंहल, महेंद्र गुप्ता, ऋषि यादव, दीपक, ब्रजलाल, नाजिम, गुलाब सिंह, पंकज शर्मा, बबलू सैनी आदि थे।
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वाहन में गिनी जाएगी बाइक और रिक्शा
मुरादाबाद। उप जिला निर्वाचन अधिकारी / एडीएम प्रशासन लक्ष्मी शंकर सिंह ने बताया कि लाउडस्पीकर, वाहन तथा प्रचार - प्रसार के लिए अनुमति अभ्यर्थियों व प्रत्याशियों द्वारा लेनी होगी। एडीएम ने बताया कि इस बार आयोग द्वारा बाइक और रिक्शा को भी वाहन श्रेणी में रखकर उसका खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। एक बार में सिर्फ 10 वाहन ही चल सकेंगे। एक वाहन में एक ही झंडा होगा। जिस पार्टी की सभा होगी, उसका खर्च पार्टी प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। नामांकन से प्रत्याशी के खर्च में सभी व्यय जोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव प्रचार में वीडियो वैन चलाई जाएगी तो उसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश से अनुमति लेनी होगी। इस बार नामांकन के समय प्रत्याशी को एक घोषणा पत्र देना होगा जिसमें यदि उसका आपराधिक इतिहास है तो उसे अपनी पार्टी को अवगत कराते हुए अनुमति लानी पड़ेगी। नामांकन के बाद तीन बार प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रचार - प्रसार करना आवश्यक होगा।
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