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Moradabad News: बेची गई भूमि को दोबारा बेच कर 10 लाख की ठगी, चार के खिलाफ रिपोर्ट
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ठाकुरद्वारा। बेची गई जमीन को दोबारा बेचकर 10 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
उत्तराखंड के काशीपुर के थाना आईटीआई के गांव पैगा निवासी ठाकुर सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके पास मंडेया देवीपुरा महुआखेड़ा गंज निवासी सूरजपाल और संजय कुमार आए। ठाकुरद्वारा के गांव भगियावाला निवासी जगराम को साथ लेकर आए। कहा कि जगराम को पैसे की जरूरत है। वह अपनी जमीन बेचना चाहता है। इस पर उसने पुरानी जान पहचान होने पर विश्वास कर लिया। 10 लाख रुपये में सौदा हुआ। उसने तय धनराशि का 21 जून 2024 को ऑनलाइन माध्यम से संबंधित के बैंक खाते में भुगतान कर दिया। जगराम ने बताया कि उस पर बैंक लोन है। लोन जमा करने के बाद दाखिल खारिज करा लेना। लोन जमा करने के बाद उसने भूमि का दाखिल खारिज सितंबर 2024 में अपने पक्ष में करा लिया। मई 2026 में भूमि की खतौनी की फर्द लेने पर पता चला है कि उसके साथ सह खातेदार के रूप में नीतू निवासी ग्राम कुआंखेड़ा खालसा ठाकुरद्वारा का नाम भी दर्ज है। उसे बेची गई भूमि का बैनामा 18 सितंबर 2024 को नीतू के पक्ष में कराया है। जिसमें सूरजपाल और संजय गवाह हैं।
ठाकुर सिंह का कहना है कि उसने आरोपियों से मिलकर इसकी शिकायत की तो उन्होंने उसे पैसे देने से मना कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाद
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उत्तराखंड के काशीपुर के थाना आईटीआई के गांव पैगा निवासी ठाकुर सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके पास मंडेया देवीपुरा महुआखेड़ा गंज निवासी सूरजपाल और संजय कुमार आए। ठाकुरद्वारा के गांव भगियावाला निवासी जगराम को साथ लेकर आए। कहा कि जगराम को पैसे की जरूरत है। वह अपनी जमीन बेचना चाहता है। इस पर उसने पुरानी जान पहचान होने पर विश्वास कर लिया। 10 लाख रुपये में सौदा हुआ। उसने तय धनराशि का 21 जून 2024 को ऑनलाइन माध्यम से संबंधित के बैंक खाते में भुगतान कर दिया। जगराम ने बताया कि उस पर बैंक लोन है। लोन जमा करने के बाद दाखिल खारिज करा लेना। लोन जमा करने के बाद उसने भूमि का दाखिल खारिज सितंबर 2024 में अपने पक्ष में करा लिया। मई 2026 में भूमि की खतौनी की फर्द लेने पर पता चला है कि उसके साथ सह खातेदार के रूप में नीतू निवासी ग्राम कुआंखेड़ा खालसा ठाकुरद्वारा का नाम भी दर्ज है। उसे बेची गई भूमि का बैनामा 18 सितंबर 2024 को नीतू के पक्ष में कराया है। जिसमें सूरजपाल और संजय गवाह हैं।
ठाकुर सिंह का कहना है कि उसने आरोपियों से मिलकर इसकी शिकायत की तो उन्होंने उसे पैसे देने से मना कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाद
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