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Mirzapur News: सामूहिक दुष्कर्म और पीड़िता के आत्महत्या मामले में दो को 20 साल की सजा, 21 हजार लगा जुर्माना

Fri, 28 Mar 2025 09:54 AM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर।
अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर। Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Fri, 28 Mar 2025 09:54 AM IST
सार

Mirzapur News: मिर्जापुर जिले में 10 वर्ष पुराने सामूहिक दुष्कर्म और पीड़िता के आत्महत्या के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को 20 साल कारावास की सजा सुनाई।  

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Two sentenced to 20 years in prison for molested and victim suicide in mirzapur
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

मिर्जापुर जिले के पड़री थाने में 10 वर्ष पहले दर्ज सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद पीड़िता के आत्महत्या के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुरेंद्र कुमार राय ने दो दोषियों को 20 साल कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने 21000 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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ये है पूरा मामला
पड़री थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 25 दिसंबर 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। उसने तहरीर देकर बिंदू बहेलिया और पप्पू बहेलिया के खिलाफ नाबालिग भांजी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। दुष्कर्म से क्षुब्ध पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी।
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गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने बिंदू बहेलिया और पप्पू बहेलिया, निवासी शिवगढ़, थाना पड़री को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को 20-20 साल कारावास व 21-21 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा न करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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