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गरीबों को मुकदमा लड़ने के लिए मिलेंगे नि:शुल्क अधिवक्ता

Sat, 16 Jan 2021 12:08 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 16 Jan 2021 12:08 AM IST
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The poor will get free lawyers to fight the case
मिर्जापुर। जनपद न्यायाधीश लालचंद गुप्ता के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कोन ब्लाक के प्राथमिक पाठशाला में विधिक सहायता शिविर का आयोजन शुक्रवार को कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए किया गया।
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शिविर में पूर्ण कालिक सचिव अमित कुमार यादव द्वितीय ने कहा कि गरीब, असहायों, पुरुषों, बालक, बालिकाओं, कामगर मजदूरों जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है। उनको नि:शुल्क विधिक सहायता के रूप में मुकदमा लड़ने के लिए वकील की सुविधा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय के कार्यालय में प्रार्थना पत्र, आधार कार्ड प्रस्तुत करने पर उपलबध कराया जाएगा। बताया कि उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत पीड़ित बलात्कार को तीन लाख, मानसिक संताप के कारण हुई हानि में एक लाख, तेजाब आदि हमले से पीड़ित को पांच लाख, हत्या में डेढ़ से दो लाख, यौन उत्पीड़न में 50 हजार, पूर्ण विकलांगता पर दो लाख, आंशिक विकलांगता पर एक लाख रुपये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्रात्र व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदान की जाती है। खंड शिक्षाधिकारी कोन बृजेश कुमार सिंह, बालक विकास परियोजना अधिकारी कोन ओमप्रकाश यादव ने बालक-बालिकाओं को नि:शुल्क योजनाओं की जानकारी दिया। प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्या सविता तिवारी ने विद्यालय में पढ़ाई कर रहे बालक व बालिकाओं और परिजनों को नि:शुल्क शिक्षा के बारे में बताया । इस अवसर पर रमाकांत दुबे, संजय प्रकाश सरोज, दीपक श्रीवास्तव, एसआई राम प्रताप यादव, महेंद्र प्रताप तिवारी आदि रहे।
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