फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   The accused was sentenced to a fine of Rs 1500.

Mirzapur News: आरोपी को 1500 रुपये अर्थदंड की सजा

Fri, 20 Oct 2023 12:37 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 20 Oct 2023 12:37 AM IST
विज्ञापन
The accused was sentenced to a fine of Rs 1500.
मिर्जापुर। शहर कोतवाली में दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन

शहर कोतवाली पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा से भागने का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। अभियोजन अधिकारी नीरज कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रत्नम श्रीवास्तव द्वारा विनोद निवासी ककराही देहात कोतवाली को 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न देने पर पांच दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed