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Mirzapur News: दो अलग-अलग मामले में दोषी को सात साल की सजा

Fri, 22 Dec 2023 12:46 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 22 Dec 2023 12:46 AM IST
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Seven years imprisonment to the culprit in two separate cases
मिर्जापुर। लालगंज थाना क्षेत्र में चोरी और लूट के दो अलग-अलग मामलों में दोषी पाए जाने पर न्यायालय सिविल जज ने सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 700 रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
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लालगंज पुलिस ने सलीम निवासी बसही कला के खिलाफ बाइक चोरी और लूट का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन अधिकारी जितेन्द्र सिंह ने साक्ष्य और गवाह अदालत में प्रस्तुत कर प्रभावी पैरवी की। न्यायालय सिविल जज गीतिका सिंह ने लूट और चोरी मामले में आरोपी सलीम निवासी बसही कला को दोषी पाते हुए सात-सात वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही 700 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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