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जिम्मेदारी से समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें कार्य: डीएम
ब्यूरो/अमर उजाला/ मिर्जापुर
Updated Fri, 18 Sep 2015 07:57 PM IST
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जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी एवं आरओ, एआरओ को प्रशिक्षित किए जाने से संबंधित बैठक जिला पंचायत सभागार में आहूत की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि खंड विकास अधिकारी आरओ तथा एआरओ को विकास खंडवार चयनित किया गया है, वह अपने ब्लाक स्तर पर बैठने आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, वह बहुत महत्वपूर्ण है, कार्य को व्यवस्था व समयबद्ध तरीके से पूर्ण करना है।
जिलाधिकारी ने आरओ व एआरओ को प्रशिक्षित कराते समय उनसे कहा कि आप का योगदान प्रजातंत्र की सहमति में है अत: अपनी चेतना को उत्कृष्ट बनाइए और उस उत्कृष्ट चेतना के मार्गदर्शन में इस महत्व के कार्य को पूरा करें।
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उन्होंने नामांकन पत्र की बिक्री के बारे में जानकारी संबंधित से कराई तथा नामांकन पत्र की बिक्री के बारे में जानकारी आरओ व एआरओ को सुचारु रूप से करवाया। संबंधित ने बताया कि नामांकन पत्र की बिक्री नामांकन पत्र दाखिल होने के तीन दिन पहले से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नामांकन फार्म के साथ ट्रेजरी चालान तीन प्रतियों में होनी चाहिए और साथ में संबंधित दस्तावेज होने आवश्यक हैं।
बताया कि चुनाव चार चरणों में कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि शस्त्र व असलहा लेकर कोई भी नामांकन स्थल पर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल होने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी उम्मीदवार उसकी उम्र 21 वर्ष से कम है तो वह नामांकन नहीं कर सकता।
उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी, आशा, शिक्षामित्र, एएनएम, किसान मित्र नामांकन नहीं कर सकते। कहा कि तहसील स्तर पर निर्गत जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र मान्य होंगे। इस दौरान अपर जिलाधिकारी विजय बहादुर, निर्वाचन अधिकारी, सभी उपदजिलाधिकारी, सभी खंड विकास अधिकारी, आरओ, एआरओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे
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जिलाधिकारी ने कहा कि खंड विकास अधिकारी आरओ तथा एआरओ को विकास खंडवार चयनित किया गया है, वह अपने ब्लाक स्तर पर बैठने आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, वह बहुत महत्वपूर्ण है, कार्य को व्यवस्था व समयबद्ध तरीके से पूर्ण करना है।
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जिलाधिकारी ने आरओ व एआरओ को प्रशिक्षित कराते समय उनसे कहा कि आप का योगदान प्रजातंत्र की सहमति में है अत: अपनी चेतना को उत्कृष्ट बनाइए और उस उत्कृष्ट चेतना के मार्गदर्शन में इस महत्व के कार्य को पूरा करें।
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उन्होंने नामांकन पत्र की बिक्री के बारे में जानकारी संबंधित से कराई तथा नामांकन पत्र की बिक्री के बारे में जानकारी आरओ व एआरओ को सुचारु रूप से करवाया। संबंधित ने बताया कि नामांकन पत्र की बिक्री नामांकन पत्र दाखिल होने के तीन दिन पहले से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नामांकन फार्म के साथ ट्रेजरी चालान तीन प्रतियों में होनी चाहिए और साथ में संबंधित दस्तावेज होने आवश्यक हैं।
बताया कि चुनाव चार चरणों में कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि शस्त्र व असलहा लेकर कोई भी नामांकन स्थल पर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल होने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी उम्मीदवार उसकी उम्र 21 वर्ष से कम है तो वह नामांकन नहीं कर सकता।
उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी, आशा, शिक्षामित्र, एएनएम, किसान मित्र नामांकन नहीं कर सकते। कहा कि तहसील स्तर पर निर्गत जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र मान्य होंगे। इस दौरान अपर जिलाधिकारी विजय बहादुर, निर्वाचन अधिकारी, सभी उपदजिलाधिकारी, सभी खंड विकास अधिकारी, आरओ, एआरओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे