{"_id":"615610628ebc3e61df07e3c8","slug":"photography-will-be-banned-in-maa-vindhyavasini-temple-from-october-2","type":"story","status":"publish","title_hn":"मिर्जापुर: मां विंध्यवासिनी मंदिर में फोटोग्राफी पर लगेगा प्रतिबंध, मंडलायुक्त ने दिया निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मिर्जापुर: मां विंध्यवासिनी मंदिर में फोटोग्राफी पर लगेगा प्रतिबंध, मंडलायुक्त ने दिया निर्देश
Fri, 01 Oct 2021 01:00 AM IST
गीतार्जुन गौतम
अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर
अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर
Published by: गीतार्जुन गौतम
Updated Fri, 01 Oct 2021 01:00 AM IST
सार
कमिश्नर एवं जिलाधिकारी ने नवरात्र मेले की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने दो अक्तूबर से विंध्यवासिनी मंदिर में अगले कुछ दिनों के लिए फोटोग्राफी प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया।
विज्ञापन
मां विंध्यवासिनी मंदिर परिसर।
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
मिर्जापुर जिले के विंध्याचल में शारदीय नवरात्र की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा ने स्टेट बैंक चौराहे पर स्थित प्रशासनिक भवन में विभागवार बैठक की। धीमी गति से हो रहे कार्य पर मंडलायुक्त ने जल निगम और नगर पालिका से जुड़े अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। दो दिनों के अंदर मुख्य मार्गों एवं गलियों की सड़कों को दुरुस्त करने की चेतावनी दी।
विज्ञापन
मंडलायुक्त ने पंडा समाज को मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा। आयुक्त ने पिछले दिनों हुए नाव हादसे का जिक्र करते हुए सावधानी बरतने के निर्देश दिए। गंगा घाटों पर बैरिकेडिंग, अस्थायी शौचालय, ध्वनि विस्तारक यंत्र, वाहन स्टैंड पर रेट सूची की व्यवस्था के लिए नगर पालिका को निर्देश दिया।
विज्ञापन
कमिश्नर ने नौ दिनों तक मां विंध्यवासिनी का चरण स्पर्श पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने दो अक्तूबर से मां विंध्यवासिनी मंदिर पर फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी को प्रतिबंधित करने की हिदायत दी। बैठक के बाद कमिश्नर एवं जिलाधिकारी ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान मंदिर के आसपास खरीदी गई संपत्तियों में से अतिक्रमण हटाने के लिए क्षेत्राधिकारी एवं नगर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया। फूड विभाग अधिकारी को निर्देशित किया गया कि विंध्य क्षेत्र में समस्त होटल एवं मिठाई की दुकानों से नमूने लें।
विज्ञापन