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Mirzapur News: कछवां के तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत पांच पर कार्रवाई का आदेश

Wed, 13 Nov 2024 02:03 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 13 Nov 2024 02:03 AM IST
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Order of action against five including the then SHO of Kachwan
मिर्जापुर। गांजा पकड़े जाने के मामले में जांच सही तरीके से न किए जाने तथा आरोपियों के दोषमुक्त होने पर अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने तत्कालीन कछवां थानाध्यक्ष व एसओजी टीम प्रभारी समेत पांच पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। कार्रवाई कर 12 दिसंबर तक न्यायालय को अवगत कराने को भी कहा है।
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कछवां पुलिस और एसओजी टीम ने 100 किलोे गांजे के साथ एक नाबालिग समेत छह लोगों को पकड़ा था। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन जांच प्रकिया सही नहीं थी। इस पर गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी चंद्रमणि उर्फ महाराज, इमरान अली, आशुतोष उर्फ प्रिंस मिश्रा, राहुल मिश्रा, फिरोज अहमद को एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषमुक्त कर दिया गया। दोषमुक्त करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने अपने आदेश में कहा कि दोषमुक्त के अलावा एक मामला और है, जहां संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा एनडीपीएस एक्ट की अवज्ञा कर आरोपियों को लाभ पहुंचाया गया। इस तथ्य पर विचार करते हुए वादी निरीक्षक तत्कालीन कछवां थानाध्यक्ष राम स्वरूप वर्मा, निरीक्षक सत्येंद्र कुमार यादव, उप निरीक्षक राजेश जी चौबे, प्रथम विवेचक हरिकेश राम आजाद व दूसरे विवेचक राम किशुन यादव के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कार्रवाई कर न्यायालय को 12 दिसंबर को अवगत कराने को भी कहा है। ताकि भविष्य में ऐसी चूक न हो। इसके लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया है।
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