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Mirzapur News: एनडीपीएस एक्ट के दोषी को सात माह की सजा

Fri, 23 Feb 2024 01:29 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 23 Feb 2024 01:29 AM IST
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NDPS Act convict sentenced to seven months' imprisonment
मिर्जापुर। कटरा कोतवाली में दर्ज एनडीपीएस एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट वायु नन्दन मिश्र ने दोषी को सात माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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कटरा कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट वायु नन्दन मिश्र ने दोषसिद्ध होने पर सूरज कसेरा निवासी रैपुरिया थाना चुनार को सात माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं जमा करने पर 20 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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