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5 जून तक अवश्य कराएं कोविड से हुई मौत के मामले में आवेदन

Thu, 03 Jun 2021 06:42 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Jun 2021 06:42 PM IST
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Must apply by June 5 in case of death due to Kovid
मिर्जापुर। पथरहिया स्थित संघ भवन में बुधवार को हुई राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में पंचायत चुनाव की ड्यूटी में दिवंगत कर्मचारियों शिक्षकों के लिए एक्स ग्रेशिया पेमेंट करने की 30 दिन की पात्रता अवधि का स्वागत किया गया। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष नारायण जी दुबे ने कहा कि कोविड-19 का कोई निश्चित इनक्यूबेशन पीरियड भी नहीं है। दो से 14 दिनों के अंतर्गत मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ सकती है अथवा एसिप्टोमेटिक मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आ सकती है। कोरोना से मौत एक माह तक होती रहती है। पोस्ट कोरोना में रिपोर्ट नेगेटिव हो जाने के बाद भी निमोनिया जैसी बीमारियां जानलेवा हो रही हैं। इन सभी मौतों को कोरोना से मौत के दायरे में ही माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जेएन तिवारी ने संयुक्त परिषद के सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने जिले में चुनाव ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारियों की सूची तैयार कर कोरोना से हुई मौत की दशा में 15 जून तक आवेदन करा दें तथा आवेदन की प्रति संयुक्त परिषद को भी प्रेषित कर दें। प्रत्येक जिले के लिए मंडल स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं जो कोरोना से हुई मौतों से संबंधित अभिलेखों को देखकर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि जे एन तिवारी ने कहा है कि कार्मिक विभाग ने 12 मई 2020 को एक आदेश निर्देश जारी कर अग्रिम आदेशों तक सभी प्रकार के स्थानांतरण पर रोक लगाई है, जो वर्तमान में यथावत प्रभावी है। इसे जारी रखा जाए। बैठक में कमल कुंज चौबे, प्रभाशंकर आजाद, साहबलाल बिंद आदि थे।
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