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रात नौ से सुबह छह बजे तक नहीं होगा मां का दर्शन
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मिर्जापुर। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने कहा है कि कोविड-19 का जिले में पांच सौ से अधिक केस होने के कारण रविवार से रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। उन्होंने 13 अप्रैल से चैत्र नवरात्र मेला प्रारंभ होने के कारण अधिकारियों को कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि दर्शनार्थियों की रेलवे व बस स्टेशन पर कोरोना की जांच भी कराई जाएगी।
जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं से कहा है कि अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर ही आएं। सैनिटाइजेशन व सोशल डिस्टेंसिंग का शत-प्रतिशत पालन जरूरी है। दर्शन के दौरान किसी भी दर्शनार्थी को गर्भ गृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक दर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। रेलवे व बस स्टेशन तथा टैक्सी स्टैंड पर कोविड-19 जांच कराई जाएगी। कोविड-19 का केस पाए जाने पर संबंधित दर्शनार्थी को कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जाएगा। सभी दर्शनार्थियों को चाहिए कि वे आरटी-पीसीआर व एंटी जन जांच कराकर दर्शन के लिए आएं। नेगेटिव जांच रिपोर्ट जो 48 घंटे से अधिक पुरानी न हो, उसे भी साथ लेकर आएं। इसकी जांच भी की जा सकती है। दर्शनार्थियों को चाहिए कि वह 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु के कम के बच्चे को दर्शन के लिए साथ न लाएं।
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एक बार में पांच लोगों को ही मिलेगा प्रवेश
मिर्जापुर। एक बार में पांच लोगों को ही मंदिर में प्रवेश मिल सकेगा। उन्हें भी सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा होगा। साथ ही मास्क लगाना जरूरी है। दुकानदार व पुजारी सभी को कोविड गाइड लाइन का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करना होगा।
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जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं से कहा है कि अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर ही आएं। सैनिटाइजेशन व सोशल डिस्टेंसिंग का शत-प्रतिशत पालन जरूरी है। दर्शन के दौरान किसी भी दर्शनार्थी को गर्भ गृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक दर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। रेलवे व बस स्टेशन तथा टैक्सी स्टैंड पर कोविड-19 जांच कराई जाएगी। कोविड-19 का केस पाए जाने पर संबंधित दर्शनार्थी को कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जाएगा। सभी दर्शनार्थियों को चाहिए कि वे आरटी-पीसीआर व एंटी जन जांच कराकर दर्शन के लिए आएं। नेगेटिव जांच रिपोर्ट जो 48 घंटे से अधिक पुरानी न हो, उसे भी साथ लेकर आएं। इसकी जांच भी की जा सकती है। दर्शनार्थियों को चाहिए कि वह 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु के कम के बच्चे को दर्शन के लिए साथ न लाएं।
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एक बार में पांच लोगों को ही मिलेगा प्रवेश
मिर्जापुर। एक बार में पांच लोगों को ही मंदिर में प्रवेश मिल सकेगा। उन्हें भी सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा होगा। साथ ही मास्क लगाना जरूरी है। दुकानदार व पुजारी सभी को कोविड गाइड लाइन का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करना होगा।
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