{"_id":"66a197da4fcc1176ae0ac234","slug":"many-including-cmos-table-assistants-chc-in-charge-of-phc-fell-on-many-mirzapur-news-c-192-1-svns1033-119572-2024-07-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mirzapur News: सीएमओ, पटल सहायकों, सीएचसी, पीएचसी के प्रभारियों समेत कई पर गिरी गाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mirzapur News: सीएमओ, पटल सहायकों, सीएचसी, पीएचसी के प्रभारियों समेत कई पर गिरी गाज
विज्ञापन
मिर्जापुर। मंडलायुक्त डाॅ. मुथुकुमार स्वामी बी. ने पेंशन से जुड़े मामले में काम में लापरवाही बरतने पर सीएमओ मिर्जापुर को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी है। उन्होंने सीएमओ मिर्जापुर कार्यालय के पटल सहायकों तथा संबंधित सीएचसी तथा पीएचसी के प्रभारियों का जुलाई माह का वेतन भी रोक दिया है।
आयुक्त कार्यालय के सभागार में बुधवार को मंडल स्तरीय पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। मंडलायुक्त ने कलेक्ट्रेट सोनभद्र के प्रभारी अधिकारी (देय) से पेंशन संबंधी मामलों का निपटारा नहीं करने पर स्पष्टीकरण मांगा है। संबंधित पेंशन मामले में लापरवाही बरतने के आरोपी संबंधित कर्मचारी को निलंबित करने का निर्देश दिया। भदोही के जिलाधिकारी कार्यालय के तत्कालीन प्रभारी अधिकारी (बिल) के खिलाफ मंडलायुक्त ने पेंशन संबंधी मामले में लापरवाही बरतने पर प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित पटल सहायक का वेतन रोकने का भी निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने मिर्जापुर के जिलाधिकारी कार्यालय में तैनात अजय कुमार का भी अदालत में पेंशन संबंधी प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण होने तक वेतन रोकने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने पेंशन अदालत में नहीं आने पर मिर्जापुर के डीआईओएस का भी वेतन रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने मिर्जापुर सीएमओ कार्यालय में लंबित पेंशन संबंधी मामलों का एक माह बाद समीक्षा करने को कहा। पेंशन अदालत में कुल 45 मामलों की सुनवाई हुई। उनमें से 18 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। बाकी 27 मामलों को संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह से एक माह के अंदर निस्तारित करने का निर्देश दिया। इस दौरान अपर निदेशक/संयोजक पेंशन अदालत गिरीश कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी अरविंद राज मिश्र, अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
आयुक्त कार्यालय के सभागार में बुधवार को मंडल स्तरीय पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। मंडलायुक्त ने कलेक्ट्रेट सोनभद्र के प्रभारी अधिकारी (देय) से पेंशन संबंधी मामलों का निपटारा नहीं करने पर स्पष्टीकरण मांगा है। संबंधित पेंशन मामले में लापरवाही बरतने के आरोपी संबंधित कर्मचारी को निलंबित करने का निर्देश दिया। भदोही के जिलाधिकारी कार्यालय के तत्कालीन प्रभारी अधिकारी (बिल) के खिलाफ मंडलायुक्त ने पेंशन संबंधी मामले में लापरवाही बरतने पर प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित पटल सहायक का वेतन रोकने का भी निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने मिर्जापुर के जिलाधिकारी कार्यालय में तैनात अजय कुमार का भी अदालत में पेंशन संबंधी प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण होने तक वेतन रोकने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने पेंशन अदालत में नहीं आने पर मिर्जापुर के डीआईओएस का भी वेतन रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने मिर्जापुर सीएमओ कार्यालय में लंबित पेंशन संबंधी मामलों का एक माह बाद समीक्षा करने को कहा। पेंशन अदालत में कुल 45 मामलों की सुनवाई हुई। उनमें से 18 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। बाकी 27 मामलों को संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह से एक माह के अंदर निस्तारित करने का निर्देश दिया। इस दौरान अपर निदेशक/संयोजक पेंशन अदालत गिरीश कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी अरविंद राज मिश्र, अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन