फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Life imprisonment for four people in murder

Mirzapur News: हत्या में चार लोगों को आजीवन करावास

Thu, 30 Mar 2023 12:47 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 30 Mar 2023 12:47 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for four people in murder
मिर्जापुर। लालगंज थाना क्षेत्र के मझियार गांव निवासी व्यक्ति की 16 वर्ष पहले गला दबाकर हत्या करने के मामले में चारों आरोपियों को दोषी पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट चंद्र शेखर मिश्र ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं को मिलाकर 17 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। लालगंज थाना क्षेत्र के मझियार गांव निवासी मीरा देवी ने 13 सितंबर 2007 को लागलंज थाने में तहरीर देकर बताया कि 11 सितंबर 2007 को शाम पांच बजे पति रमेश दुबे घर में बैठे थे। तभी रामकृपाल, दीनानाथ निवासी बामी उसके घर आए और पति से लिए बकाए पैसे का हिसाब कर देने के लिए लहंगपुर चलने को कहा। वह लहंगपुर कन्हैया लाल के घर आए। जहां कन्हैया और लालजी पहले से बैठे थे। पुत्र संदीप कुमार ने वहां चारों लोगों को बैठे हुए देखा। उसने पिता से चलने की बात कहा तो बताया कि 10 बजे रात तक घर वापस लौटेंगे। इसके बाद वह घर नहीं आए। अगले दिन शाम को चार बजे शव मिलने की सूचना मिली। रमेश की गला दबाकर हत्या की गई थी। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दांंडिक उदय प्रताप सिंह ने गवाह व साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की अपील की। 16 वर्ष पुराने मुकदमें की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट चंद्र शेखर मिश्र ने आरोपी कन्हैया लाल, निर्मला देवी, गणेश, लालजी को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की की सजा सुनाई। साथ ही विभिन्न धाराओं में 17 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed