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Mirzapur News: छेड़खानी के आरोपी पंडा को पुरोहिती से रोकने के लिए डीएम को सौंपा पत्र

Sun, 11 Jun 2023 12:44 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Jun 2023 12:44 AM IST
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Letter submitted to DM to stop molestation accused Panda from priesthood
मिर्जापुर। महिला दर्शनार्थी से छेड़खानी करने का आरोपी सपा कार्यकर्ता व तीर्थ पुरोहित राज मिश्रा को पुरोहिती करने से रोकने के लिए श्री विंध्य पंडा समाज ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। इस संबंध में समाज की तरफ से शनिवार को जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपा गया। जिसके माध्यम से मांग की गई कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आरोपी को पुरोहिती करने से रोका जाए।
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जिलाधिकारी से पत्र के माध्यम से थाना प्रभारी विंध्याचल को निर्देशित करने का समाज के लोगों ने अनुरोध भी किया है। बीते शुक्रवार को श्री विंध्य पंडा समाज ने बैठक कर सर्व सम्मति से छेड़खानी करने के आरोपी तीर्थ पुरोहित को छह महीने के लिए निष्कासित कर दिया था। पदाधिकारियों ने बताया कि राज मिश्रा पर छह महीने तक पुरोहिती पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब वह मंदिर में छह महीने तक पुरोहिती नहीं कर सकेगा। ज्ञात हो, अलीगढ़ से एक परिवार बीते मंगलवार को विंध्याचल पहुंचा। परिवार के लोगों ने मां विंध्यवासिनी, मां अष्टभुजा और मां कालीखोह का दर्शन किया। परिवार के एक व्यक्ति ने बताया कि इसके बाद वे विंध्याचल पहुंचे तो परिचित राज पंडा मिल गया। उनसे उन्होंने कहा कि पत्नी के साथ पूजा करानी है। इस पर वह पंडा उन्हें अपने गेस्ट हाउस ले गया। गेस्ट हाउस पर बाहर शोर हो रहा था। इस पर पंडा ने कहा कि कमरे में पूजा करा दें। उन्होंने सहमति जताई तो कमरे में ले गया।
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पत्नी से पूजा कराने के बाद कहा कि उसे पूछा कि बहू से पूजा करा दें। इसके बाद बहू को कमरे में ले गया और दरवाजे में कुंडी लगा दी। आरोप लगाया कि राज मिश्रा ने कमरे में बहू के साथ छेड़खानी की। तहरीर मिलने पर पुलिस ने राज पंडा के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर लिया। बृहस्पतिवार को विंध्याचल पुलिस ने छेड़खानी के आरोपी पंडा व सपा कार्यकर्ता राज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई। इस बीच बीते शुक्रवार की शाम श्री विंध्य पंडा समाज की बैठक हुई। इसमें सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राज मिश्रा छह महीने तक पुरोहिती नहीं कर सकेगा। समाज की तरफ से शनिवार को जिलाधिकारी को पत्र देकर आरोपी को पुरोहिती करने से रोकने का अनुरोध किया गया।
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