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कोटेदार की जमानत राशि जब्त, पांच हजार अर्थदण्ड

Tue, 14 Apr 2020 10:30 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 14 Apr 2020 10:30 PM IST
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Kota seized, five thousand fine
मड़िहान। वितरण में अनियमितता का आरोप सही पाए जाने पर उपजिलाधिकारी ने खंडवर मझारी गांव के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान की जमानत राशि जब्त कर ली। साथ ही कोटेदार पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम विमल कुमार दूबे ने आपूर्ति निरीक्षक से जांच कराई थी। इंस्पेक्टर विनोद कुमार तिवारी की जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी से अनुमति मांगी गई थी। आरोप है कि खंडवर मझारी गांव का कोटेदार रामफल मौर्या ने मृतकों की जानकारी विभाग को नहीं दी। उनके नाम से आना वाला राशन हजम करता रहा। ग्रामीणों ने इस खेल की शिकायत एसडीएम से की। मामले में जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम ने जमानत राशि जब्त करते हुए पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। उपजिलाधिकारी विमल कुमार दूबे ने बताया कि नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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