{"_id":"6ac929cc7fe621033100c4ef","slug":"instructions-issued-for-special-inspections-of-ghee-edible-oil-and-savory-snacks-mirzapur-news-c-192-1-svns1034-162808-2026-10-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mirzapur News: घी, खाद्य तेल और नमकीन की विशेष जांच कराने के निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mirzapur News: घी, खाद्य तेल और नमकीन की विशेष जांच कराने के निर्देश
विज्ञापन
डीएम की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की बैठक
मिर्जापुर। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की बैठक हुई। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने घी, खाद्य तेल, नमकीन आदि खाद्य पदार्थों की विशेष जांच कराने के निर्देश दिए।
सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि अप्रैल 2026 से अब तक खाद्य सुरक्षा विभाग ने 925 दुकानों का निरीक्षण किया। 162 विधिक और 241 सर्वे नमूने लेकर खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए। इनमें विधिक नमूनों की 100 और सर्वे नमूनों की 117 रिपोर्ट मिली। रिपोर्टों में 58 नमूने मानकों के विपरीत पाए गए। इनके विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किए गए। इस सत्र में अब तक 34 दुकानदारों पर कुल 4,85,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।
डीएम ने मां विंध्यवासिनी परिक्षेत्र सहित मेला क्षेत्र के होटलों, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वेंडरों को आमजन को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने तथा मिलावटखोरी रोकने के निर्देश दिए। दूध और दुग्ध उत्पादों के संदिग्ध खाद्य पदार्थों के अधिक से अधिक नमूने लेने और मेला क्षेत्र में सघन अभियान चलाने को कहा। उन्होंने थोक दुकानों पर 15 किलोग्राम के देशी घी के डिब्बों से नमूने अवश्य लेने के निर्देश भी दिए।
विज्ञापन
बैठक में एडीएम विनोद कुमार सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय सुशील कुमार सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एनएन झा, औषधि निरीक्षक राजेश मौर्य तथा जिला स्तरीय कमेटी के अन्य अधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।
विज्ञापन
मिर्जापुर। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की बैठक हुई। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने घी, खाद्य तेल, नमकीन आदि खाद्य पदार्थों की विशेष जांच कराने के निर्देश दिए।
सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि अप्रैल 2026 से अब तक खाद्य सुरक्षा विभाग ने 925 दुकानों का निरीक्षण किया। 162 विधिक और 241 सर्वे नमूने लेकर खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए। इनमें विधिक नमूनों की 100 और सर्वे नमूनों की 117 रिपोर्ट मिली। रिपोर्टों में 58 नमूने मानकों के विपरीत पाए गए। इनके विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किए गए। इस सत्र में अब तक 34 दुकानदारों पर कुल 4,85,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।
विज्ञापन
डीएम ने मां विंध्यवासिनी परिक्षेत्र सहित मेला क्षेत्र के होटलों, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वेंडरों को आमजन को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने तथा मिलावटखोरी रोकने के निर्देश दिए। दूध और दुग्ध उत्पादों के संदिग्ध खाद्य पदार्थों के अधिक से अधिक नमूने लेने और मेला क्षेत्र में सघन अभियान चलाने को कहा। उन्होंने थोक दुकानों पर 15 किलोग्राम के देशी घी के डिब्बों से नमूने अवश्य लेने के निर्देश भी दिए।
विज्ञापन
बैठक में एडीएम विनोद कुमार सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय सुशील कुमार सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एनएन झा, औषधि निरीक्षक राजेश मौर्य तथा जिला स्तरीय कमेटी के अन्य अधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।