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पत्नी की गैर इरादतन हत्या में पति को 10 वर्ष की कैद

Tue, 18 Oct 2022 01:09 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 18 Oct 2022 01:09 AM IST
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Husband gets 10 years imprisonment for culpable homicide of wife
लालगंज थाना क्षेत्र के पुरा काशीनाथ गांव में पांच वर्ष पहले पत्नी की फावड़े से मारकर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट जितेंद्र मिश्र की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी पति को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
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लालगंज थाना क्षेत्र के पुरा काशीनाथ गांव निवासी रमेश मुसहर ने 31 मई 2017 को लालगंज थाने में तहरीर देकर बताया कि उनकी बहन देवी की शादी प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र के धनावल गांव निवासी अमृतलाल मुसहर के साथ हुई थी। पंद्रह वर्ष से उनका बहनोई अमृत लाल बहन के साथ घर के पास ही मड़ई में रहता था। वह मजदूरी कर परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करता था।
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आरोप लगाया कि बहनोई अमृतलाल ने रात में करीब 11 बजे सोते समय बहन देवी के सिर में फावड़े से हमला कर दिया। इससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी। अस्पताल ले जाने पर बहन की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता काशीनाथ दुबे ने गवाहों को परीक्षित कराकर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र मिश्र ने दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी पति अमृत लाल को 10 वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर एक सप्ताह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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