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Mirzapur News: मारपीट के आरोप में चार दोषियों पर लगाया अर्थदंड

Sun, 08 Sep 2024 03:27 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Sep 2024 03:27 AM IST
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Four accused were fined for assault
मिर्जापुर। मड़िहान थाने में दर्ज मारपीट व गाली-गलौच के मामले में चार दोषियों पर न्यायालय ने अर्थदंड लगाया है।
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मड़िहान थाने में मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मड़िहान प्रीति द्वितीय नेआरोपी अदालत, शुभम, सुनील, संतोष निवासी धनसिरिया को दोषी ठहराते हुए 1500-1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर पांच दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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